जान ले PANCARD से जुडी ये अहम जानकारी नहीं तो भरना होगा 10000 का जुर्माना

 
जान ले PANCARD से जुडी ये अहम जानकारी नहीं तो भरना होगा 10000 का जुर्माना

भोपाल। पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर बेहद अहम दस्तावेजों में से एक है। वित्तीय कामकाज के लिए के लिए ये बहुत जरूरी है। पैन कार्ड का इस्तेमाल 50 हजार रुपये से ज्यादा के लेन-देन, बैंक खाता खुलवाने, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने आदि में होता है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते हाल में Aaadhaar आधारित ई-केवाईसी सर्विस (Aadhaar based e-kyc Service for Instant Pan) को शुरू कर दिया है। इसके जरिए 10 मिनट के भीतर तत्काल पैन नंबर जारी कर दिया जाएगा।

e-PAN कार्ड बनवाना अब पहले से ज्यादा आसान है और ये बिल्कुल मुफ्त है। आयकर नियमों के तहत हर कोई ई-फाइलिंग पोर्टल से नया पैन बनवाने को आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ऐसे में ई-पैन कार्ड बनवाने से पहले इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

आपको बता दें कि जिन लोगों के पास पहले से पैन कार्ड है वह ई-पैन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आवेदन कर नया पैन कार्ड बनवा लिया और आपके पास दो पैन कार्ड पकड़े जाते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 272 बी (1) के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

ई-पैन के आवेदन के लिए आपके पास वैलिड आधार होना जरूरी है। इनकम टैक्स विभाग की ओर सभी पहचान संबंधी विवरण प्राप्त करने और ई-केवाईसी पूरा करने के लिए जानकारियां मांगी जाती हैं। ई-पैन के लिए आवेदन के दौरान किसी भी तरह का फॉर्म ना तो भरने की जरूरत है और ना ही डॉक्यूमेंट जमा करने की।

अगर आप ई-पैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जन्मतिथि आधार कार्ड डाटा बेस में DD-MM-YY के रूप में है या नहीं। अगर आपकी इस रूप में नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कुछ पुराने आधार कार्ड में केवल जन्म का साल होता है। अगर आपके साथ ऐसा है तो आप UIDAI की साइट से इसको अपडेट करा सकते हैं.

इसके अलावा ई-पैन के आवेदन की सुविधा के लिए जरूरी है कि आवेदन कर्ता की उम्र 18 साल से ज्यादा हो। इसके अलावा यह सुविधा केवल व्यक्तियों और कंपनियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और साझेदारी कंपनियों आदि के लिए ही उपलब्ध है।

अगर आप एक साल में 2.5 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो पैन की जरूरत होगी। बिजनेस संस्थान जिसका टर्नओवर 5 लाख से ज्यादा है, उसका पैन जरूरी होता है। हालांकि अब बिजनेस शुरू करने पर ही इसकी जरूरत होने लगी है।

अगर आप कार, बाइक या कोई भी वाहन खरीद रहे हैं तो पैन की जरूरत पड़ती है। 10 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति बेचने पर पैन देना जरूरी है। साथ ही 2 लाख से ज्यादा कीमत की किसी सामान और सेवा के लिए पैन जरूरी है। इसके अलावा और भी कई चीजों के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है।



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