REWA : APS के सेक्शन ऑफिसर के खिलाफ लोकायुक्त ने न्यायालय में पांच साल बाद पेश किया चालान

 
REWA : APS के सेक्शन ऑफिसर के खिलाफ लोकायुक्त ने न्यायालय में पांच साल बाद पेश किया चालान

रीवा. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के सेक्शन ऑफिसर के खिलाफ लोकायुक्त ने न्यायालय में चालान पेश किया है। विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) रीवा ट्रेप की ओर से ट्रेप की कार्रवाई के पांच साल बाद विशेष न्यायालय गिरीश दीक्षित के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया है। लोकायुक्त के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए चालान के अनुसार फरियादी सीधी जिले के रामपुर नैकिन तहसील के खड्डी गांव निवासी देवनारायण सिंह बघेल की पुत्री कुमारी शालिनी सिंह शासकीय कन्या महाविद्यालय सीधी में प्राइवेट छात्रा के रूप में बीए अंतिम वर्ष की परीक्षा वर्ष-2014 में उत्तीर्ण की थी। अंकसूची विश्वविद्यालय रीवा से सीधी कॉलेज में नहीं भेजी गई।

छात्रा का अंक सूची व नामांकन करने मांगे थे रुपए
फरियादी देवनारायण 7 जुलाई 2015 को विश्वविद्यालय रीवा में परीक्षा विभाग के सेक्शन प्रभारी रामनरेश यादव से मिला तो सेक्शन प्रभारी ने कहा कि नामांकन करवाने और मार्कशीट बनाकर देने के लिए 500 रुपए लगेंगे। जबकि फरियादी द्वारा नामांकन फीस 4 फरवरी 2014 को ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जा चुकी थी। फरियादी 500 रुपए की रिश्वत नहीं देना चाहता था। तब फरियादी ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त रीवा से मिलकर आरोपी द्वारा 500 रिश्वत मांगने की लिखित शिकायत की। 10 अप्रैल इ2015 को दोपहर 12:45 बजे एपीएस विश्वविद्यालय रीवा के परीक्षा विभाग (अ) कक्ष में जब आरोपी ने फरियादी से 400 रुपए की रिश्वत टेबिल की दाहिने दराज में रुपए रखवाए, तभी लोकायुक्त की टीम के द्वारा फौरन जब्ती की कार्यवाही की गई।

अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया
आरोपी के सेक्शन ऑफिसर के विरूद्ध पीसी एक्ट में पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। पांच साल बाद विवेचना पूरी होने के बाद विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रीवा के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी खुशीलाल वर्मा के द्वारा शासन की ओर से न्यायालय में पक्ष रखा गया।

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