REWA : रीवा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते कलेक्टर इल्लैयाराजा टी ने लागू की नई व्यवस्था : पढ़ ले ये काम की खबर
Nov 28, 2020, 10:07 IST
रीवा. कोरोना के तेज होते संक्रमण के मद्देनजर जिले में अग्रिम आदेश तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी भी सांस्कृतिक, सामाजिक व धार्मिक आयोजनों पर भी सीमित संख्या में ही लोग पहुंच पाएंगे। इसके लिए बाकायदा संख्या निर्धारित कर दी गई है। जिले में सांस्कृतिक, सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों तथा बारात को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के रैली, जलसा, जुलूस, यात्रा आदि पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है।
कलेक्टर डॉ इल्लैयाराज टी ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत किसी सांस्कृतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक आयोजनों में बंद स्थान अथवा हॉल में निर्धारित क्षमता से अधिकतम 50 प्रतिशत व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। सौ से ज्यादा तो किसी भी सूरत में इजाजत नहीं होगी। खुले स्थानों एवं मैदान में भी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। किसी भी सूरत में 200 से अधिक लोग एक जगह एकत्र नहीं होंगे।
आयोजन स्थल पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। इसके तहत सभी व्यक्तियों के लिए मास्क अथवा फेस कवर पहनना, सेनेटाइजर से सेनेटाइज करना, थर्मल स्क्रीनिंग और देह की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर के स्तर से जारी आदेश के अनुसार वैवाहिक समारोह में अधिकतम 50 बाराती बारात में शामिल हो सकते हैं। विवाह कार्यक्रम की सूचना संबंधित क्षेत्र के एसडीएम तथा थाना प्रभारी को देना आवश्यक है। इन सभी समारोहों एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा पुलिस अधिकारी आकस्मिक रूप से निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर अर्थदंड एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
रीवा शहर अथवा जिले के जिन क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि पाई जाती है। उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया घोषित करके उनके अंदर आवागमन प्रतिबंधित किया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण विभाग तथा मध्यप्रदेश शासन के गृह तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
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