REWA : सांस्कृतिक सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों के संबंध में संशोधित आदेश जारी : धारा-144

 
REWA : सांस्कृतिक सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों के संबंध में संशोधित आदेश जारी : धारा-144

रीवा. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये जिले भर में सांस्कृतिक सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों के संबंध में संशोधित आदेश जारी किये हैं। नवीन आदेश के द्वारा 22 सितम्बर 2020 को जारी आदेश के बिन्दु क्रमांक 3 में आंशिक परिवर्तन किया गया है। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले भर में आगामी आदेश तक लागू रहेगा। 

संख्या 100 से अधिक नहीं होगी
सांस्कृतिक सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में आमंत्रित तथा शामिल सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया गया है। इन आयोजनों में बंद स्थान अथवा हाल में निर्धारित क्षमता से अधिकतम 50 प्रतिशत व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, किन्तु इनकी संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। खुले स्थानों एवं मैदान में भी आकार की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता में व्यक्ति कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, किन्तु इनकी संख्या 200 से अधिक नहीं होगी। प्रोटोकाल का पालन करते हुए सभी व्यक्तियों के लिये मास्क अथवा फेस कवर पहनना, सेनेटाइजर से सेनेटाइज करना, थर्मल स्क्रीनिंग एवं फिजिकल दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। जिले में सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों तथा बारात को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के रैली, जलसा, जुलूस, यात्रा तथा चल समारोह निकालना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

वैधानिक कार्यवाहियां की जायेंगी
विवाह समारोह में अधिकतम 50 बाराती बारात में शामिल हो सकते हैं। विवाह कार्यक्रम की सूचना संबंधित क्षेत्र के एसडीएम तथा थाना प्रभारी को देना आवश्यक है। इन समारोहों तथा विवाह समारोहों का एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा पुलिस अधिकारी आकस्मिक रूप से निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण में आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर अर्थदण्ड एवं अन्य वैधानिक कार्यवाहियां की जायेंगी।

कंटेनमेंट एरिया घोषित करके प्रतिबंधित किया जा सकेगा

रीवा शहर अथवा जिले के जिन क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि पायी जाती है उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया घोषित करके उनके अंदर आवागमन प्रतिबंधित किया जा सकेगा। जारी आदेश के अनुसार भारत सरकार के गृह एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग तथा मध्यप्रदेश शासन के गृह तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

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