MP : युवती को बाहर ले जाकर बेचने के आरोपित की जमानत हाई कोर्ट ने की खारिज : पढ़िए

 

MP : युवती को बाहर ले जाकर बेचने के आरोपित की जमानत हाई कोर्ट ने की खारिज : पढ़िए

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर की एक युवती को बाहर ले जाकर बेचने के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह उसकी तीसरी अर्जी थी। एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन की ओर से पैनल लॉयर ने अर्जी का विरोध किया।

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एक शहर से दूसरे शहर ले गए : दलील दी गई कि आरोपित के खिलाफ भादंवि की धारा-376, 420 के अलावा एससीएसटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध है। आरोप है कि पीड़िता को अगवा किया गया। आवेदक के साथी सह अभियुक्त उसे रेलवे स्टेशन ले गए। वहां से दूसरे शहर ले जाकर एक किराए के कमरे में बंधक बनाकर रखा गया। इसके बाद आरोपित ने सह अभियुक्तों की सहायता से पीड़िता को बेचने की तैयारी की। आरोपित ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़िता को एक युवक को बेच दिया। इसके लिए सवा एक लाख रुपये लिए गए। एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के दौरान आरोपित ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती की, उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया। इस तरह मामला बेहद गंभीर है। जबरन कराए गए विवाह के बाद एक दिन मौका पाकर पीड़िता ने अपनी मां को फोन किया। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को मुक्त कराकर उसके परिवार को सौंपा।

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बचाव में दिए कई तर्क : मामले की सुनवाई के दौरान आरोपित के अधिवक्ता ने बचाव में कई तर्क दिए। कोर्ट को बताया गया कि जिस युवक को पीड़िता को बेचे जाने और जबरन विवाह कराए जाने का आरोप लगाया गया है, उसने पीड़िता के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। कोर्ट ने सभी बिन्दुओं पर गौर करने के बाद राज्य शासन की ओर से किए गए विरोध को उचित पाया। इसी के साथ मामले की गंभीरता के मद्देनजर जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।

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