REWA : घूसखोर सरकारी डॉक्टर को हुई 4 वर्ष की कठोर कारावास व 4 हजार रुपये का अर्थदंड

 

REWA : घूसखोर सरकारी डॉक्टर को हुई 4 वर्ष की कठोर कारावास व 4 हजार रुपये का अर्थदंड

रीवा। लोकायुक्त रीवा के द्वारा पंद्रह सौ रुपये की रिश्वत लेते हुए डॉक्टर बसंत लाल दीपांकर को जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष लोकायुक्त न्यायालय के न्यायाधीश ने 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है फैसले के बाद जहां जेल वारंट के साथी डॉक्टर बसंत लाल दीपांकर को केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया गया है।

क्या था मामला

बात दे कि लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रीवा द्वारा निर्णय में आरोपी डॉक्टर बसंत लाल दीपांकर चिकत्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ केंद्र हनुमना जिला रीवा हाल कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ सेवाएं रीवा संभाग रीवा को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार रुपये का अर्थदंड तथा धारा 13,1, डी सहपठित 13 दो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है । श्री डॉक्टर बसंत लाल दीपांकर चिकत्सा अधिकारी को गत 9 अगस्त 2016 को शिकायतकर्ता बाबू लाल यादव से 1500 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था।

फूट फूट कर रो पड़ा डॉक्टर

जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष लोकायुक्त न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जैसे ही डॉक्टर बसंत लाल दीपांकर को सजा सुनाई गई वह फूट-फूट कर रोने लगा हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बल ने तत्काल इसकी गिरफ्तारी कर उसे जेल वारंट पर जेल भेज दिया है। मौके पर मौजूद परिजन एक बार डॉक्टर से मिलने की फरियाद उपस्थित पुलिस से कर रहे थे बावजूद इसके जेल जाने के पूर्व डॉक्टर से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है।


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