आठ साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को आजीवन सश्रम कारावास की सजा : तीन धाराओं में लगा 3500 रुपए का जुर्माना

 

       आठ साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को आजीवन सश्रम कारावास की सजा : तीन धाराओं में लगा 3500 रुपए का जुर्माना

भोपाल। 8 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को सोमवार को कोर्ट ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को तीन धाराओं में 7 और 3 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 3500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उसे आखिरी सांस तक जेल में ही रहना होगा।

मीडिया प्रभारी दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया, वंदना जैन अपर सत्र न्‍यायाधीश की कोर्ट ने मामले में सुनवाई की। आरोपी को धारा 376 में आजीवन सश्रम कारावास व 2000 रुपए का जुर्माना, धारा 366 ए में 7 वर्ष कारावास सश्रम व 1000 रुपए का जुर्माना और धारा 363 में 3 वर्ष सश्रम कारावास व 500 रुपए का जुर्माना से लगाया गया है। आरोपी को दी गई आजीवन कारावास की सजा प्राकृतिक जीवनकाल तक रहेगी।

शासन की ओर से अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक सीमा अहिरवार ने किया। दिव्या ने बताया, घटना 29 नवंबर 2018 की है। 8 साल की बच्ची की मां ने थाना गौतम नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने बताया था, रात करीब 12 बजे वह सब खाना-पीना खाकर सो गए थे।

उसकी बेटी दादी के पास दूसरे कमरे में सो रही थी, तभी रात करीब 1:30 बजे दादी ने आवाज लगाई। उन्होंने कहा कि बेटी का पता नहीं चल रहा है। उन्होंने उसकी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। उनके थाने पहुंचने पर पता चला कि बेटी रोते हुए घर पर मिली है।

बच्ची ठंड से कांप रही थी, डरी व घबरा रही थी। बच्ची रात भर कुछ नहीं बता पाई। दूसरे दिन मां के पूछने पर उसने बताया कि पापा श्यामू उसे उठाकर ले गए थे। उसके साथ रेलवे लाइन पटरी के किनारे गलत काम किया। चिल्लाने पर वे उसे छोड़कर भाग गए थे। वही, किसी तरह घर पहुंची थी।

आरोपी से 2013 में अलग हो गई थी

पीड़िता की मां ने बताया था, उसने वर्ष 2013 में श्‍यामू पांडे से तलाक ले लिया था। उनकी एक पुत्री थी, जो पीड़ित ही है। दूसरी शादी के बाद वह दूसरे पति और बेटी के साथ दादी के पास रहने लगी थी। उसी मोहल्‍ले में आरोपी श्‍यामू भी रहता था। पुलिस ने मामले को जघन्‍य व सनसनीखेज की श्रेणी में चि

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