SATNA : खून के रिश्ते हुए तार तार : नाबालिग नातिन के साथ अश्लील हरकतें करने वाले नाना को अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा

 

SATNA : खून के रिश्ते हुए तार तार : नाबालिग नातिन के साथ अश्लील हरकतें करने वाले नाना को अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा

रिश्तों की मर्यादा का कत्ल करने वाले एक दुराचारी को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी ने अपनी नाबालिग नातिन के साथ ही अश्लील हरकतें की थीं।

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प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमरपाटन अरविंद कुमार शर्मा ने भैयालाल बैस पिता रामप्रसाद बैस 45 वर्ष निवासी मझटोलवा रामनगर को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। उसे धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध का दोषी पाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

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घर में घुस कर की थी अश्लील हरकत

अभियोजन के अनुसार गत 29 जून 2020 को अभियुक्त भैयालाल ने अपनी रिश्ते की नातिन के घर मे घुस कर उसके साथ अश्लील हरकत की थी। नाबालिग की मां खेत गई हुई थी तभी अभियुक्त घर मे घुस आया और उसके भाई को भगा कर जबरदस्ती करने लगा। आरोपी ने उसका मुंह दबा लिया और किसी से कुछ कहने पर जान से मारने की धमकी दी। मां के लौट कर आने पर उसने अपनी मां और बुआ को घटना की जानकारी दी।

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पुलिस ने इन धाराओं में मामला किया था दर्ज

मां ने पुलिस को बताया था आरोपी रिश्ते में नाबालिग का नाना लगता है। पुलिस ने इस मामले में भैयालाल के खिलाफ धारा 376 ( एबी),506 तथा 5 एम सहपाठित 6 लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

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