Ladli Bahna Yojana Launch Update : मुख्यमंत्री जंबूरी मैदान पर करेंगे लॉन्चिंग, हर महीने मिलेंगे 1000 रु, कौन से दस्तावेज होना जरूरी?

 

Ladli Bahna Yojana Launch Update  : MP में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के मौके पर नई शुरुआत होने जा रही है। भोपाल के जंबूरी मैदान पर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना (Ladli Bahna Yojana ) की लॉन्चिंग करेंगे। इस योजना के जरिए महिलाओं को 1000 रु. हर महीने दिए जाएंगे। आज के कार्यक्रम में प्रदेश भर से महिलाएं भोपाल आएंगी। योजना की लॉन्चिंग से पहले मुख्यमंत्री और संगठन ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है।

मप्र में 5 करोड़ 39 लाख 87 हजार 876 वोटर हैं। इनमें 2 करोड़ 60 लाख 23 हजार 733 महिला वोटर हैं। इन महिला वोटर्स में केवल उन्हीं विवाहित महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा, जिनके परिवार की आमदनी ढाई लाख से कम है। या पांच एकड़ से कम जमीन है। 23 से 60 साल की उम्र के बीच की विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता महिलाएं इस योजना में पात्र होंगी।

क्यों पड़ी योजना की जरूरत?

NFHS (नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे) के अनुसार मध्यप्रदेश की 23% महिलाएं बॉडी मास इंडेक्स में पीछे हैं। सर्वे में 15 से 49 साल की 54.7% महिलाओं में एनीमिया की शिकायत होने का पता चला। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा साल 2020-21 में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में श्रम बल सहभागिता दर में ग्रामीण क्षेत्र में 57.7% पुरुषों की हिस्सेदारी है, वहीं महिलाओं की भागीदारी महज 23.3% है। शहरों में 55.9% पुरुष श्रम बल के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी मात्र 13.6% है। सर्वे से पता चलता है कि काम के नजरिए से पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी कम है। इस कारण से महिलाएं आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होने के बजाए पुरुषों पर आश्रित हैं।

प्रदेश में 60 साल से कम उम्र की जिस महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में हर महीने एक हजार से कम जितनी राशि मिल रही है। इसके अतिरिक्त राशि का भुगतान लाडली बहना योजना से किया जाएगा।

कौन से दस्तावेज होना जरूरी?

  • आवेदन भरने के लिए महिलाओं को कैम्प में परिवार की समग्र आईडी, अपनी समग्र आईडी, आधारकार्ड लेकर आना होगा।
  • गांव, वार्ड में लगे कैम्प के प्रभारी महिला द्वारा भरे गए आवेदन पत्र के अनुसार पूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी।
  • इसके बाद महिला की ऑन स्पॉट फोटो निकालकर पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
  • ऑनलाइन आवेदन सब्मिट होने के बाद पावती का प्रिंटआउट भी महिला को दिया जाएगा।
  • आवेदकों की लिस्ट ग्राम पंचायत, वार्ड में चस्पा की जाएगी।

आपत्तियों का ऐसे होगा निराकरण

यदि कोई नाम छूट गया है या गलत जानकारी देकर नाम जुड़ा है, तो आपत्तियों के बाद सुधार किया जा सकेगा।
आपत्तियों के लिए ग्राम, वार्ड के प्रभारी को लिखित और 181 पर ऑनलाइन भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में आपत्तियों के निराकरण के लिए जनपद पंचायत के सीईओ, उस एरिया के नायब तहसीलदार, महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी की समिति बनाई जाएगी।
नगर परिषद क्षेत्र में आपत्तियों के निराकरण के लिए तहसीलदार, नगर परिषद सीएमओ, महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी की समिति बनाई जाएगी।
नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त, शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी और महिला बाल विकास विभाग के डीपीओ की समिति बनाई जाएगी।

ऐसे होगी आवेदनों की जांच और अंतिम सूची का प्रकाशन

  • आवेदनों पर आई आपत्तियों की जांच और निराकरण के लिए 15 दिन में समिति को निर्णय करना होगा।
  • समिति केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार करेगी, जिन आवेदनों पर आपत्तियां आई हैं।
  • इसके अलावा बाकी आवेदनों का राज्य स्तर पर रेंडम सिलेक्शन कर उनकी पात्रता की जांच की जाएगी।
  • आपत्तियों की जांच के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र भी दिए जाएंगे।