MP : एक लाख तक का सामान और 15 लाख तक के वाहन चाेरी हाेने पर खुद घर बैठे ONLINE दर्ज करा सकेंगे FIR

 

आप अपना माेबाइल/ पर्स भी नहीं संभाल सकते। क्या पुलिस के पास काेई और दूसरा काम नहीं है। पहले घर पर अच्छे से खाेजबीन कर लाे फिर थाने आना...। छुटपुट सामान चाेरी की रिपाेर्ट दर्ज कराने के लिए थाने जाने वालाें काे अमूमन इस तरह की डांट-फटकार का सामना करना आमबात हाे गई है, लेकिन अब इसकी नाैबत नहीं आएगी।

1 लाख तक का सामान और 15 लाख तक का वाहन चाेरी हाेने पर अब खुद घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। संबंधित थाने काे इस पर तत्काल संज्ञान लेना हाेगा। लाेक सेवा केंद्राें काे भी लाेगाेें काे यह सुविधा उपलब्ध कराने की प्लानिंग है।

रा सकते हैं ई-एफआईआर

लाेगाें काे ई-एफआईआर दर्ज करने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिए मध्यप्रदेश पुलिस की वेबसाइट अथवा सिटीजन पोर्टल https://citizen.mppolice.gov.in पर खुद का पंजीयन कर पंजीकृत आईडी से लॉगिन करके ही ई-एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है।

पीड़ित व्यक्ति 15 लाख तक का वाहन चोरी या एक लाख तक की सामान्य चोरी के मामलों में ई-एफआईआर से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेगा। आधार ई-साइन युक्त पावती, ऑनलाइन ई-मेल एवं एसएमएस के माध्यम से प्राप्ति की सुविधा मिलेगी।

सागर में अच्छा रिस्पांस, 30 से ज्यादा ई-एफआईआर

जिले में ई एफआईआर काे लेकर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब तक 30 से ज्यादा ईएफआईआर दर्ज की गई हैं। लाेग इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। हाल ही में हुई कुछ चाेरियाें में भी लाेगाें ने घर बैठे ई एफआईआर दर्ज कराई हैं। इस सुविधा की शुरुआत के 1 महीने के अंदर सागर प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा है।

एसपी अतुल सिंह ने बताया कि काेशिश है कि जाे लाेग ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने में सक्षम नहीं हैं। खासकर ग्रामीण इलाकाें के किसान व अन्य लाेगाें काे लाेक सेवा गारंटी केंद्राें के माध्यम से यह सेवा मिल सके।