REWA : EOW ने भ्रष्टाचारी सरपंच-सचिव के खिलाफ न्यायालय में पेश किया चालान, विवेचना में मिला भ्रष्टाचार

 

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) रीवा ने भ्रष्टाचारी सरपंच-सचिव के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश कर दिया है। EOW एसपी वीरेन्द्र जैन ने बताया कि रीवा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत रहट के तत्कालीन सरपंच अरुण कुमार मिश्रा एवं तत्कालीन सचिव रेखा सिंह के विरुद्ध 9 साल पहले शिकायत आई थी। तब आरोपी सरपंच-सचिव ने मिलकर ग्राम पंचायत रहट में नाली निर्माण की राशि 3,64,999 रुपए आहरित कर ली थी।

वरिष्ठ अधिकारियों के भौतिक सत्यापन करने पर ग्राम पंचायत रहट में कहीं भी नाली का निर्माण कार्य नहीं कराया गया था। जबकि सरपंच-सचिव ने मिलकर सरकारी राशि का बंदरबांट कर लिया था। बड़े स्तर पर गबन करने की शिकायत EOW कार्यालय आई थी। ऐसे में वर्ष 2012 में धारा 420, 409, 120बी, भादवि 13 (1) डी, 13 (2) भ्रनिअ. 1988 का नियमित अपराधिक प्रकरण थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में पंजीबद्ध किया था।

विवेचना में मिला भ्रष्टाचार

EOW एसपी के निर्देश पर इकाई में पदस्थ निरीक्षक प्रवीण चतुर्वेदी को रहट ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की विवेचना सौंपी गई थी। जांच के दौरान धारा 467, 468 एवं 471 भादवि का अतिरिक्त अपराध दर्ज किया गया। विवेचना पूर्ण होने पर विशेष न्यायालय (भ्रनिअ) रीवा के समक्ष 27 दिसंबर को आरोपीगणों के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। जबकि आरोपियों को नोटिस के माध्यम से 27 दिसंबर को विशेष न्यायालय रीवा में उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। फिर भी आरोपी न्यायालय नहीं पहुंचे। ऐसे में आरोपियों के विरुद्ध विशेष न्यायालय रीवा द्वारा जमानती वारण्ट जारी किया गया है।