REWA BREAKING : राज्य शासन ने सिरमौर नगर पालिक अधिकारी को किया निलंबित

 
 

रीवा. संचालनालय, नगरीय प्रशासन मध्य प्रदेश शासन ने सिरमौर के प्रभारी नगर पलिक अधिकारी दयाराम मिश्रा को वित्तीय अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया। नगर पालिक अधीकारी के द्वारा नियम-कायदे की अनदेखी करते हुए पांच लाख रुपए के अग्रिम भुगतान कर ली गई। जिसमें दो लाख रुपए का बाउचर भुगतान कर लिया है। इतना ही नहीं दैनिक वेतन श्रमिकों के वेतनमान में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। राज्य शासन ने निलंबन अवधि तक नगरीय प्रशासन के संभागीय कार्यालय रीवा में अटैच कर दिया गया है। 

पांच लाख रुपए बाउचर पर आहरित कर लिए 
संचालनालय के पत्र क्रमांक स्था1/3/2020/20967 के अनुसार सिरमौर नगर पालिक में नगरीय प्रशासन ने राजस्व उपनिरीक्षक दयाराम मिश्रा को नगर पालिक अधिकारी के पद की जिम्मेदारी सौंपी है। लंबे समय से सिरमौर नगर पंचायत में पदस्थ दयाराम मिश्रा ने अप्रैल 2018 को नगर परिषद से अग्रिम वेतन के रूप में दो लाख रुपए बाउचर भुगतान कर लिया। इसके बाद अक्टूबर 2020 में दूसरी बाउचर से तीन लाख रुपए और आहरित कर लिए। नगर पालिक नियम के विरूद्ध जाकर दो अलग-अलग बार में पांच लाख रुपए उड़ा दिए।

नियम की अनदेखी कर ले लिया 7वां वेतनमान 
राज्य शासन के द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा है कि नगर पालिक अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018 में 7वें वेतनमान के एरियर्स का डेढ़ लाख रुपए आहरित कर लिया है। जिसका अनुमोदन नहीं कराया गया है। इसके अलावा नगर परिष में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम में 901 व्यक्तिगत टॉयलेट निर्माण की स्वीकृत दी गई थी। जिसमें ठेकेदार से साठगांठ कर महज 60 टॉयलेट निर्माण कराए गए। तत्कालीन समय ठेकेदार का ठेका निरस्त करने के बाद नियम-कायदे की अनदेखी कर ठेकेदार को अमानत राशि वापस कर दी गई। वित्तीय वर्ष 219-20 में विभिन्न साइज के पाइप, विद्युत सामग्री, बोर, साफ-सफाई आदि सामग्री को नियम-कायदे की अनदेखी कर खरीद की गई है।

सामग्री खरीदी अनियमितता 
खरीदी में वित्तीय अनियमितता किए जाने पर नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश आयुक्त निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने वित्तीय अनियमितता के आरोप में 31 दिसंबर को ही निलंबित कर संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन रीवा संभाग कार्यालय में संबद्ध कर दिया है। बताया गया कि प्रभारी सीएमओ कई बार निलंबित हो चुके हैं।