REWA : नये बस स्टैण्ड से शहडोल मार्ग पर 15 दिसम्बर तक आवागमन रहेगा प्रतिबंधित

 

रीवा नगर निगम क्षेत्र में नये बस स्टैण्ड पर फ्लाई ओवर का निर्माण किया जा रहा है। समान तिराहे से शहडोल रोड की ओर फ्लाई ओवर निर्माण के लिये संबंधित निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य किया जा रहा है। आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने समान तिराहे से दीप ज्योति स्कूल मोड़ तक लगभग 400 मीटर लम्बाई में आवागमन के प्रतिबंध के आदेश दिये हैं। 

यह प्रतिबंध 15 दिसम्बर 2020 तक लागू रहेगा। प्रतिबंध की अवधि में शहडोल तथा सीधी की ओर जाने वाले तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन इलाहाबाद रोड में रतहरा से रिंग रोड का उपयोग करेंगे। यह प्रतिबंध मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत लगाया गया है। 

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग के अनुरोध पर तथा उसके संबंध में एसडीएम हुजूर द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रतिबंध लगाया गया है।