छतरपुर : अवैध कट्टा रखने के जुर्म में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई एक साल की कठोर कैद, 500 अर्थदंड

 

     

जिले में कट्टा रखने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है। जज उपमा भार्गव लवकुशनगर की अदालत ने आरोपी बिटवा को एक साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है।

अभियोजन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, फरवरी 2017 को सरवई थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बिटवा अहिरवार नाम का लड़का चमारन पुरवा में कुएं के पास एक अवैध कट्टा और कारतूस लिए घूम रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और व्यक्ति को पकड़कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बिटवा अहिरवार बताया। जिसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 315 बोर का देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीराम यादव ने पैरवी करते हुए कोर्ट में सबूत पेश किए।

मामले में जज उपमा भार्गव ने आरोपी बिटवा को धारा 25/27 आम्र्स एक्ट में एक साल की कठोर कैद और 500 रूपए का अर्थ सुनाया।