सावधान रीवा वासियों! त्यौहार से पहले रीवा में 'सर्जिकल स्ट्राइक'! बृजवासी स्वीट्स बंद, छप्पन भोग और कान्हा स्वीट्स के भी उड़े होश

 

ऋतुराज द्विवेदी,रीवा/भोपाल। (राज्य ब्यूरो) रीवा जिले में आगामी त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन ने मिलावटखोरों तथा लापरवाही बरतने वाली दुकानों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में बुधवार को सिरमौर चौराहा स्थित प्रसिद्ध 'बृजवासी मिष्ठान भंडार' (बृजवासी स्वीट्स) पर प्रशासन का भारी चाबुक चला है।

कलेक्टर रीवा के कड़े निर्देशों के बाद अनुविभागीय अधिकारी (SDM) अनुराग तिवारी तथा तहसीलदार शिव शंकर शुक्ला के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने सिरमौर चौराहा स्थित प्रतिष्ठान पर औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान दुकान में कई गंभीर अनियमितताएं और भारी गंदगी पाई गई, जिसके बाद विभाग ने तत्काल प्रभाव से दुकान का खाद्य लाइसेंस निलंबित (Suspend) कर दिया है। साथ ही संचालक को अग्रिम आदेश तक किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ की बिक्री करने से पूरी तरह रोक दिया गया है।

निरीक्षण के दौरान मिलीं कौन-कौन सी गंभीर खामियां?
खाद्य सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अंबरीश दुबे और निरीक्षण दल ने जब बृजवासी स्वीट्स के परिसर और स्टोरेज एरिया की जांच की, तो वहां की स्थिति बेहद चिंताजनक पाई गई।

  • एक्सपायरी डेट की सामग्री: दुकान के अंदर से भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट के नमकीन और कोल्ड ड्रिंक्स पाए गए, जिन्हें मौके पर ही जप्त कर लिया गया।
  • जंग लगे ट्रे में मिठाइयां: मिठाइयों को जिन ट्रे में रखा गया था, वे अत्यधिक पुरानी और जंग लगी हुई थीं। जंग लगे बर्तनों में मिठाई रखने से रसायनों के मिलने का खतरा रहता है, जिससे मिठाइयां दूषित (Contaminated) हो रही थीं।
  • अत्यधिक गंदगी और धूल: निर्माण और भंडारण स्थल पर स्वच्छता के मानकों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा था। मिठाइयों को खुले में धूल और गंदगी वाले स्थानों पर स्टोर करके रखा गया था।
  • नमूने (Samples) जप्त: टीम ने दुकान में रखी विभिन्न प्रकार की मिठाइयों और खाद्य सामग्रियों के सैंपल सील किए हैं, जिन्हें राज्य खाद्य प्रयोगशाला (State Food Laboratory) भेजा जा रहा है।

2024 का पुराना मामला और अनसुलझा जुर्माना (25,000 रुपये)
जांच में यह तथ्य भी उजागर हुआ है कि बृजवासी मिष्ठान भंडार कोई पहली बार नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा था। साल 2024 में भी इस दुकान से अमानक (Substandard) खाद्य पदार्थों के सैंपल पाए गए थे। उस समय न्यायालय/विभाग द्वारा दुकान संचालक पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि, प्रतिष्ठान के संचालक द्वारा जुर्माने की यह राशि अभी तक जमा नहीं की गई थी। पुराने मामले के लंबित रहने और इस बार फिर से एक्सपायरी व दूषित सामग्री पाए जाने के कारण विभाग ने इस बार कोई ढिलाई न बरतते हुए सीधा लाइसेंस सस्पेंड करने का कठोर कदम उठाया।

'मिलावट से मुक्ति अभियान': रीवा प्रशासन की सख्त कार्रवाई
त्यौहारी सीजन के दौरान मिठाइयों की मांग अचानक बढ़ जाती है। इसी का फायदा उठाकर कई व्यापारी मिलावटी मावा, सिंथेटिक मिठाइयां और पुरानी सामग्री बेचने लगते हैं। रीवा प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे 'मिलावट से मुक्ति अभियान' के तहत यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

अन्य प्रमुख मिष्ठान दुकानों पर भी हुई सैंपलिंग की कार्रवाई
बृजवासी स्वीट्स के अलावा निरीक्षण दल ने शहर के अन्य नामचीन मिष्ठान भंडारों का भी दौरा किया और गुणवत्ता जांच हेतु सैंपल एकत्र किए:

  • गोप जी स्वीट्स (इलाहाबाद रोड): जांच हेतु मावा एवं बर्फी के नमूने लिए गए।
  • कान्हा स्वीट्स (धोबिया टंकी): पेड़ा एवं बर्फी के सैंपल जप्त किए गए।
  • छप्पन भोग (शिल्पी प्लाजा): मावा, छैना, बर्फी एवं कलाकंद के नमूने जांच के लिए भेजे गए।
  • गोप स्वीट्स (मार्तण्ड काम्प्लेक्स): केसर बर्फी और छैना रोल के सैंपल लिए गए।
  • संस्कार स्वीट्स (ढीकहा): पेड़ा, लड्डू और चॉकलेट बर्फी के नमूने एकत्र किए गए।

खाद्य अधिकारी अंबरीश दुबे ने बताया कि इन सभी दुकानों से लिए गए नमूनों को प्रयोगशाला भेजा गया है। लैब से रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी भी प्रतिष्ठान के सैंपल अमानक या असुरक्षित पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSAI Act) के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

त्योहारों पर कैसे चुनें शुद्ध मिठाई? खाद्य सुरक्षा विभाग की अपील
खाद्य सुरक्षा विभाग ने रीवा की आम जनता से अपील की है कि वे मिठाइयां और खाद्य पदार्थ खरीदते समय सतर्कता बरतें।

  • साफ-सफाई का ध्यान दें: केवल उन्हीं दुकानों से मिठाइयां खरीदें जहां साफ-सफाई और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा रहा हो।
  • एक्सपायरी डेट जांचें: डिब्बाबंद (Packed) नमकीन, जूस या कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते समय 'Best Before' या 'Expiry Date' अवश्य देखें।
  • बासी या अत्यधिक रंगीन मिठाइयों से बचें: बहुत तेज रंग वाली मिठाइयों में अमानक रंगों (Chemical Colors) का इस्तेमाल हो सकता है।
  • गंध और स्वाद की जांच करें: यदि मावा या मिठाई से किसी भी प्रकार की खट्टी या अजीब गंध आ रही हो, तो उसका सेवन न करें।