7 महीने बाद सुलझी रीवा की मर्डर मिस्ट्री: मामूली विवाद में दोस्त ही निकला कातिल, नशे में इंजेक्शन देकर ली साथी की जान!

 

ऋतुराज द्विवेदी,रीवा/भोपाल। (राज्य ब्यूरो) मध्य प्रदेश: दिसंबर 2024 में रीवा जिले में हुई एक अंधी हत्या का पुलिस ने आखिरकार 7 महीने बाद सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मृतक की जान किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसके ही दोस्त ने ली थी, और वह भी नशे की हालत में हुए एक मामूली विवाद के बाद। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिससे इस रहस्यमयी हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है।

क्या था पूरा मामला?
घटना 8 दिसंबर 2024 की रात की है। फरियादी छोटकी कोल (40 वर्ष), निवासी कंधरा (थाना बरगढ़, जिला चित्रकूट), ने 9 दिसंबर 2024 को थाना जनेह में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसका पति रमेश आदिवासी 8 दिसंबर की रात को किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। अगले दिन सुबह, रमेश का शव मझियारी रेलवे स्टेशन के पास, सरूई गांव, थाना जनेह सीमा क्षेत्र में बीड़ी के बंडल और शराब की बोतल के साथ मिला।

शुरुआत में, पुलिस के लिए यह मामला एक बड़ी चुनौती था क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया था। सीएचसी त्योंथर से कराई गई रिपोर्ट में सिर्फ यह कहा गया था कि मृत्यु अत्यधिक शराब पीने के कारण हो सकती है। इस प्रारंभिक जानकारी ने जांच को और भी जटिल बना दिया। पुलिस ने इस मामले को मर्ग क्रमांक 29/24 धारा 194 बीएनएसएस के तहत दर्ज कर गहनता से जांच शुरू की।

7 महीने की गहन जांच और चौंकाने वाला खुलासा
इस 'अंधी हत्या' को सुलझाने के लिए रीवा पुलिस ने लगातार 7 महीने तक कड़ी मेहनत की। मर्ग जांच के दौरान, पुलिस ने मृतक रमेश आदिवासी के संपर्कों की गहनता से पड़ताल की और इलाके के लोगों से लगातार पूछताछ की। इसी जांच के क्रम में पुलिस को प्रकाश मौर्या नामक एक व्यक्ति के बारे में अहम सुराग मिला, जो उस रात मृतक रमेश के साथ था। प्रकाश, जो पनिहाई सेमरा (थाना बरगढ़, चित्रकूट उ.प्र.) का निवासी है और डभौरा में रह रहा था, पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ।

पुलिस ने प्रकाश मौर्या को हिरासत में लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान, प्रकाश ने जो खुलासा किया, वह बेहद चौंकाने वाला था। उसने कबूल किया कि उसने अपने दोस्त अखिलेश मौर्या (निवासी मुर्का, थाना बरगढ़) के साथ मिलकर रमेश को एनआरएक्स लोरी डायजेपाम इंजेक्शन दिया था।

नशे में हुए मामूली विवाद ने ली जान: इंजेक्शन का ओवरडोज
प्रकाश मौर्या ने पुलिस को बताया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात तीनों दोस्त—रमेश आदिवासी, प्रकाश मौर्या और अखिलेश मौर्या—साथ बैठकर शराब पी रहे थे। शराब के नशे में रमेश ने गाली-गलौज शुरू कर दी, जिससे अखिलेश मौर्या नाराज़ हो गया। अखिलेश, जो पहले एक प्राइवेट अस्पताल में काम कर चुका था और उसे मेडिकल इंजेक्शन के बारे में जानकारी थी, ने गुस्से में आकर रमेश को डायजेपाम का ओवरडोज इंजेक्शन लगा दिया। इस खतरनाक कदम के कारण, रमेश की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना दिखाती है कि कैसे नशे की हालत में एक मामूली विवाद भी इतनी बड़ी और घातक घटना का रूप ले सकता है।

आरोपी गिरफ्तार, सलाखों के पीछे
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए, दोनों आरोपियों प्रकाश मौर्या और अखिलेश मौर्या को आज, 26 जुलाई 2025 को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 और अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

एसडीओपी उदित मिश्रा ने इस "अंधे हत्याकांड" के सफल पर्दाफाश पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 7 महीने की गहन जांच और पुलिस टीम की लगन के बाद ही यह मामला सुलझाया जा सका। आरोपियों के अब सलाखों के पीछे होने से मृतक के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। यह मामला एक बार फिर समाज को यह चेतावनी देता है कि नशा और आपसी विवाद कैसे जानलेवा बन सकते हैं और कैसे एक दोस्त ही दोस्त का कातिल बन सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1: रीवा में किस हत्याकांड का 7 महीने बाद खुलासा हुआ है?
A1: रीवा में दिसंबर 2024 में हुई रमेश आदिवासी की अंधी हत्या का खुलासा 7 महीने बाद हुआ है।

Q2: मृतक रमेश आदिवासी की हत्या किसने की?
A2: मृतक रमेश आदिवासी की हत्या उसके ही दोस्त प्रकाश मौर्या और अखिलेश मौर्या ने की।

Q3: हत्या का कारण क्या था?
A3: तीनों दोस्तों ने साथ में शराब पी थी, जिसके बाद रमेश ने गाली-गलौज शुरू कर दी थी। इसी मामूली विवाद से नाराज़ होकर अखिलेश ने रमेश को डायजेपाम इंजेक्शन का ओवरडोज दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

Q4: आरोपियों को किस धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है?
A4: आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 और SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत गैर-इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

Q5: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शुरुआत में मौत का क्या कारण बताया गया था?
A5: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शुरुआत में मृत्यु का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया था, लेकिन यह कहा गया था कि अत्यधिक शराब पीने के कारण मृत्यु हो सकती है।