Rewa News : 13 साल पुराने 'गोलीकांड' पर बड़ा फैसला! हमलावरों को 7-7 साल की सश्रम कैद, कोर्ट का कड़ा संदेश
ऋतुराज द्विवेदी,रीवा/भोपाल। (राज्य ब्यूरो) न्यायालय ने शहर के सिविल लाइंस थाना अंतर्गत झिरिया स्थित टाकीज के पास करीब 13 वर्ष पूर्व हुए गोलीकांड के मामले में आरोपियों को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
घटना का विवरण (Details of the Incident):
इस संबंध में अपर लोक अभियोजक उमेश कुमार मिश्र ने बताया कि यह घटना 20 अक्टूबर 2012 को घटी थी। आरोपियों रितेश उर्फ पिंटू एवं लकी बघेल ने संजय वर्मा पर कटा और चाकू से हमला किया था।
पुलिस कार्रवाई (Police Action):
इसकी रिपोर्ट संजय वर्मा द्वारा सिविल लाइंस थाना में दर्ज कराई गई थी। इस पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 307 (Attempt to Murder - हत्या का प्रयास) एवं सहपठित धारा 34 (Acts done by several persons in furtherance of common intention - सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) पंजीबद्ध कर न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया था।
न्यायिक प्रक्रिया (Judicial Process):
इसके बाद 27 अक्टूबर 2014 को आरोप प्रस्तुत किया गया था जिसमें तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया है।