Rewa News : वायरल वीडियो मामले में निलंबित कार्यपालन यंत्री टीपी गुर्दवान को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज

 

रीवा, मध्य प्रदेश – रीवा में वरिष्ठ अधिकारियों पर लेनदेन का आरोप लगाने वाले वायरल वीडियो मामले में फंसे निलंबित कार्यपालन यंत्री टीपी गुर्दवान को जबलपुर हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने निलंबन आदेश को रद्द करने की मांग की थी।

बता दें कि गुर्दवान ने 17 जून को हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर रीवा कमिश्नर के 8 जून के निलंबन आदेश को निरस्त करने की अपील की थी। जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जब मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण वर्गीकरण नियंत्रण और अपील 1966 के तहत निलंबन के खिलाफ अपील का स्पष्ट प्रावधान है, तो गुर्दवान को पहले उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए संबंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करनी चाहिए।

कोर्ट ने टीपी गुर्दवान को यह आदेश दिया है कि वे 15 दिन के भीतर संबंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अपीलीय अधिकारी को इस मामले पर 60 दिन के भीतर निर्णय लेना होगा।

क्या था पूरा मामला?
गौरतलब है कि टीपी गुर्दवान के दो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए थे, जिन्होंने काफी हंगामा खड़ा कर दिया था।

पहला वीडियो: इसमें वे कथित तौर पर एक सहायक उपयंत्री के बचाव में बैकडेट में नियम विरुद्ध कार्य करने की बात कर रहे थे।
दूसरा वीडियो: इस वीडियो में वे एक आरटीआई कार्यकर्ता पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए थे।
इन वायरल वीडियो के अलावा, टीपी गुर्दवान पर फर्जी डिग्री मामले में भी कार्रवाई का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा जा चुका है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद, अब गुर्दवान को अपने निलंबन के खिलाफ विभागीय अपीलीय प्रक्रिया का ही सहारा लेना होगा।