SATNA : नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को 20- 20 साल कठोर कैद सहित 39 हजार का जुर्माना

 

नाबालिग के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अमरपाटन की अदालत ने 2 दुष्कर्मियों को 20- 20 साल कठोर कैद और 39 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

अमरपाटन के अपर सत्र न्यायाधीश दीपक शर्मा ने 4 वर्ष पूर्व नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कृत्य करने के मामले में सजा सुनाते हुए अभियुक्त विष्णु केवट पिता सुक्खीलाल केवट निवासी आदर्श नगर सतना और सूरज केवट पिता परमेश्वर केवट निवासी आमिन ताला को 20-20 वर्ष की कठोर कैद दी है। अभियुक्त विष्णु केवट पर 22 हजार रुपए और सूरज केवट पर अदालत ने 17 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। इस प्रकरण में अभियोजन की तरफ से एजीपी उमेश शर्मा ने पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार ताला थाना क्षेत्र से एक नाबालिग 14 दिसंबर 2018 को लापता हो गई थी। उसके पिता ने थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया था कि सुबह वह खेत चला गया था। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी भी खेत आ गई थी। उसकी नाबालिग बेटी समेत बच्चे घर पर थे। शाम को जब पति पत्नी वापस घर पहुंचे तो बेटी नही थी। तलाश के बावजूद उसका पता नहीं चला। पुलिस ने 20 फरवरी 2019 को ढूंढ निकाला।

पीड़िता ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि आरोपी विष्णु केवट और सूरज केवट उसके घर आए थे। वहां से उसे मैहर ले गए, जहां शादी की बात कहकर उसका शारीरिक शोषण किया गया। अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 363, 368, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।