शहडोल कोर्ट का बड़ा आदेश : बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को नोटिस, 20 मई को पेश होने के निर्देश

 

ऋतुराज द्विवेदी,भोपाल डेस्क। शहडोल — जिला न्यायालय ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस जारी किया है। उन्हें 20 मई 2025 को सुबह 11 बजे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सीताशरण यादव की अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

क्या है मामला

दरअसल, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने 27 जनवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ में बयान दिया था कि

“महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए। जो नहीं आएगा, वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा।”

इस बयान को लेकर शहडोल के वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप कुमार तिवारी ने आपत्ति जताते हुए पहले थाने में, फिर एसपी के पास शिकायत दी। कार्रवाई नहीं होने पर 3 मार्च 2025 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया।

कोर्ट में उठे अहम सवाल

परिवाद में कहा गया है कि यदि कोई सैनिक, डॉक्टर, पुलिसकर्मी या कोई भी कर्तव्यरत नागरिक महाकुंभ में नहीं आ पाता, तो क्या उसे देशद्रोही कहा जाएगा?
अधिवक्ता तिवारी ने तर्क दिया कि जब सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने पर एफआईआर हो सकती है, तो सार्वजनिक मंच से इस तरह का भड़काऊ बयान देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं?

अभी तक की कार्यवाही

  • 4 फरवरी 2025 : सोहागपुर थाने में शिकायत

  • फिर एसपी को आवेदन, कार्रवाई नहीं

  • 3 मार्च 2025 : जिला न्यायालय में परिवाद दायर

  • 15 मई 2025 : कोर्ट ने नोटिस जारी कर 20 मई को पेश होने का आदेश दिया

क्या बोले अधिवक्ता

अधिवक्ता संदीप तिवारी का कहना है —

“हमने सिर्फ संविधान और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है। कोई भी सार्वजनिक मंच से ऐसी जबरदस्ती करने वाला बयान नहीं दे सकता।”