चलती गाड़ी रोककर वसूली करना SD Groups को पड़ा भारी, ₹31,000 जुर्माने के साथ ठेका समाप्ति का नोटिस जारी!
ऋतुराज द्विवेदी, रीवा/भोपाल। (राज्य ब्यूरो) रीवा नगर निगम (RMC) ने शहर में टैम्पो-टैक्सी स्टैण्ड और व्यावसायिक वाहनों से शुल्क वसूली का ठेका जिस एजेंसी को दिया था, उसने नियमों को ताक पर रखकर सरेआम सड़कों पर अवैध वसूली का खेल शुरू कर दिया। इस गंभीर मामले का खुलासा 23 अक्टूबर 2025 को निगम द्वारा किए गए आकस्मिक निरीक्षण में हुआ, जिसके बाद निगम प्रशासन ने ठेकेदार 'मेसर्स एस.डी. ग्रुप्स एण्ड एजेन्सी' के खिलाफ ठेका निरस्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी है।
सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी के कर्मचारी निर्धारित स्थानों से हटकर, बीच रास्ते चलते वाहनों को रुकवाकर जबरन वसूली कर रहे थे। यह अवैध कार्य लंबे समय से चल रहा था, जिससे आम जनता और वाहन चालकों में निगम की छवि खराब हो रही थी। यह कार्रवाई दर्शाती है कि निगम अब भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है।
निगम ने ठेकेदार को नियमों के उल्लंघन पर कड़ा नोटिस जारी कर दिया है, जिससे साफ होता है कि यह ठेका किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
निरीक्षण में कर्मचारी बिना ड्रेस और आईडी कार्ड के मिले: नियम उल्लंघन की फेहरिस्त
23 अक्टूबर 2025 को नगर निगम ने टैम्पो-टैक्सी स्टैण्ड और व्यावसायिक शुल्क वसूली स्थलों का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में ठेकेदार की ओर से अनुबंध की शर्तों का गंभीर उल्लंघन पाया गया।
प्रमुख नियम उल्लंघन
- ड्रेस कोड का उल्लंघन: अनुबंध की कंडिका-8 के अनुसार, वसूली कर्मचारियों को गोल्डन कलर का निर्धारित ड्रेस पहनना अनिवार्य था, लेकिन निरीक्षण में कर्मचारी बिना ड्रेस के मिले।
- परिचय पत्र की कमी: कर्मचारियों के पास नगर निगम से प्रमाणित फोटो परिचय-पत्र नहीं थे। यह न होने से यह पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि वसूली करने वाला व्यक्ति अधिकृत है या नहीं।
- निर्धारित स्थानों के बाहर वसूली: चोरहटा, ढेकहा तिराहा और रतहरा बायपास जैसे कई स्थानों पर वसूली कर्मचारी सड़क पर चलते वाहनों को रोककर अवैध वसूली करते पाए गए, जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।
यह नियमों का उल्लंघन सीधे तौर पर आम नागरिकों के साथ धोखाधड़ी और वसूली की श्रेणी में आता है, जिससे निगम की विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगता है।
10 स्टैण्ड निर्धारित, फिर भी बीच सड़क पर वसूली: टैम्पो-टैक्सी से शुल्क कहाँ लेना चाहिए?
नगर पालिक निगम रीवा क्षेत्रान्तर्गत टैम्पो-टैक्सी स्टैण्ड फीस और व्यावसायिक वाहनों से शुल्क वसूली के लिए सिर्फ 10 स्थान निर्धारित किए गए हैं। इन निर्धारित स्थानों पर ही वाहनों को रुकने और शुल्क लेने की अनुमति है।
निर्धारित शुल्क वसूली स्थल
- चोरहटा
- निपनिया
- सिरमौर चौराहा
- पुराना बस स्टैण्ड
- ढेकहा तिराहा
- नया बस स्टैण्ड
- धोबिया टंकी
- हॉस्पिटल तिराहा
- कुठुलिया
- रतहरा बाईपास के पास
नियम स्पष्ट है: सिर्फ इन्हीं निर्धारित स्टैण्डों से सवारी ढोने वाले टैम्पो, टैक्सी और व्यावसायिक वाहनों से शुल्क लेने की अनुमति है। सड़क पर चलते वाहन को रोककर या निर्धारित स्थलों के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर शुल्क वसूली पूरी तरह से अवैध है और यह सीधा-सीधा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन है।
₹ 31,000 का जुर्माना और ठेका निरस्त करने की चेतावनी: निगम क्या कर रहा है अवैध वसूली पर?
मेसर्स एस.डी. ग्रुप्स एण्ड एजेन्सी को यह दूसरा नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले 4 अगस्त 2025 को दिए गए नोटिस का जवाब भी ठेकेदार द्वारा संतोषजनक नहीं दिया गया था। बार-बार उल्लंघन के बाद, नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाते हुए ठेकेदार पर वित्तीय दंड और अनुबंध की समाप्ति की कार्यवाही शुरू की है।
निगम द्वारा लगाई गई कार्रवाई और जुर्माना
अनुबंध की कंडिका 18के तहत: अवैध वसूली के लिए {₹}10,000 का जुर्माना।
अनुबंध की कंडिका 19 के अनुसार: अन्य शर्तों के उल्लंघन (जैसे ड्रेस और के लिए {₹} 21,000 का जुर्माना।
कुल जुर्माना: ₹31,000
ठेकेदार को नोटिस प्राप्ति के 3 दिन के भीतर देय प्रीमियम की बकाया राशि जमा करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने या संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने की दशा में, ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
यह ठेका 17अप्रैल 2025 को 12 माह के लिए मेसर्स एस.डी. ग्रुप्स एण्ड एजेन्सी, प्रो. शुभम कुमार द्विवेदी (पिता सुरेश द्विवेदी) को दिया गया था। ठेके की अवधि 12 महीने थी, लेकिन 6 महीने से पहले ही गंभीर अनियमितताओं के कारण यह समाप्त होने की कगार पर है।