SHIVRAJ CABINET : मिलावटखोरों को मिलेगी आजीवन कारावास की सजा, EXPIRY DATE की दवा बेचने पर होगी 5 साल की जेल

 

भोपाल,मध्यप्रदेश। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 में संशोधन किया जाएगा। संशोधन के बाद 26 दिसंबर को कैबिनेट बैठक में फिर से विधेयक लाया जाएगा। वहीं लव जिहाद कानून को कैबिनेट में मंजूरी नहीं मिली है। अगली कैबिनेट की बैठक में फिर प्रस्ताव लाया जाएगा। अब 26 दिसंबर को शिवराज कैबिनेट की अगली बैठक होगी। 

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कैबिनेट की बैठक में मध्यप्रदेश में डीजल-पेट्रोल के टैक्स पर लगने वाले उपकर को सरकार ने खत्म कर दिया है। कैबिनेट में सरकार ने मिलावट के खिलाफ भी बड़े फैसले लिए हैं। मिलावटखोरों पर सख्त हुई सरकार 3 साल की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदला गया है। 

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एक्सपायरी डेट की दवा बेचने पर 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। 

वहीं सरकार को इंटरपोल से नकली कोरोना वैक्सीन का इनपुट मिला है। ग्वालियर में नकली प्लाज्मा बेचने की घटना सामने आ चुकी है। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर कई मंत्रियों ने सुझाव दिए हैं। 26 दिसंबर की कैबिनेट में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर चर्चा की जाएगी। गौण खनिज अधिनियम 1996 संशोधन को मंजूरी मिल गई है। 31 गौण खनिज को इसमें शामिल किया गया है। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन पर पट्टा दिया जाएगा। पत्थर से रेत बनाने का काम भी अधिनियम में शामिल किया गया है। 

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पट्टाधारी गौण खदानों में 75ऽ लोग मध्यप्रदेश के होंगे। फार्मेसिस्ट का पद, मेल नर्स, जेल विभाग के लिए मंजूर हुआ है। भोज, एसएन शुक्ल और अम्बेडकर विश्वविद्यालय में प्रति कुलपतियों की नियुक्ति मंजूरी मिली है।  दमोह में एकलव्य विश्वविद्यालय, अरविंदो विश्वविद्यालय इंदौर को  मंजूरी मिली है। महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर को खोला की मंजूरी दी गई है। 

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पीएम कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी के लिए भूजल सिंचाई योजना को भी स्वीकृति दी गई है। मंडला, शहडोल, उमरिया और डिंडोरी के लिए इसे मंजूरी दी गई है। वहीं पूर्व कांग्रेस सरकार का फैसला पलटा गया है। सिंचाई के लिए नहर समितियों में चुनाव शुरू करने का फैसला किया गया है। 

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सीएम शिवराज ने मंत्रियों को बड़े प्रोजेक्ट की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट बैठक से पहले सीएम शिवराज और सभी मंत्रियों ने स्वर्गीय मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि दी है।