MP : 57 साल की उम्र में 24 साल की युवती से रेप, अब 62 की उम्र में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
57 साल की उम्र में करीब 24 साल की युवती से रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 2016 की है। वर्तमान में आरोपी की उम्र 62 साल है। आरोपी सागर का रहने वाला है और पेशे से ठेकेदार है। उसने गुना में रहने वाली युवती को नौकरी और पैसों का झांसा देकर शिकार बनाया था।
पीड़िता ने 4 अप्रैल 2016 को राघौगढ़ थाने में शिकायत की थी। पुलिस को उसने बताया था, वह गुना की साडा कॉलोनी के 2-3 घरों में चौका-बर्तन का काम करती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ठेकेदार रामेश्वर दयाल श्रीवास्तव से हुई। उसने उसे फोन कर सागर में काम दिलाने की बात कही। कहा- वह उसे ज्यादा पैसे देगा। 3 घरों में काम कर उसे जितने पैसे मिलते हैं, उससे ज्यादा वेतन देगा। रहने के लिए कमरा भी दिलवा देगा। सभी इंतजाम करा देगा। जब पीड़िता ने कहा कि उसने सागर नहीं देखा, तो ठेकेदार ने खुद साथ लेकर चलने का कहा।
4 अप्रैल 2016 को किया था दुष्कर्म
4 अप्रैल 2016 को दोपहर 3 बजे रामेश्वर उसके घर आया। युवती का चाचा बाजार गया था। रामेश्वर ने उसे अकेला पाकर दुष्कर्म किया। चाचा वापस लौटे तो वह भाग निकला। उसके मां-बाप नहीं हैं। वह चाचा के साथ रहती है।
युवती की शिकायत पर पुलिस ने रामेश्वर दयाल श्रीवास्तव निवासी मकरोनिया पदमाकर कॉलोनी (सागर) के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसके कुछ दिन बाद ही उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। SC-ST एक्ट की धाराएं भी लगाई। 10 अगस्त को कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया।
विशेष न्यायाधीश SC-ST रविन्द्र कुमार भदसेन ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना जमा न कर पाने की दशा में आरोपी को 1-1 साल का सश्रम कारावास अलग से दिए जाने का आदेश दिया। शासन की ओर पैरवी परवेज अहमद खान विशेष लोक अभियोजक ने की।