REWA : शादी-विवाह समारोह आयोजित करने के लिए अब अनुमति की आवश्यकता नहीं

 

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैयाराजा टी ने पूर्व में जारी किये गये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आदेश में आंशिक संशोधन कर आदेश दिया है कि अब शादी-विवाह समारोह आयोजित करने के लिए पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। समारोह में 50 व्यक्तियों तक शामिल होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनुमति दी जाती है।

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कलेक्टर ने कहा है कि शादी समारोह को होटल, मैरिज गार्डन, धर्मशाला में आयोजित करने के दौरान अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाये तथा समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति ही उपस्थित रहेंगे।


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