MP : जेठानी और सास से बहू से मांगे थे दो लाख रुपए, पिटाई के दौरान हो गया था गर्भपात

 

         

इंदौर। शनिवार को जिला न्यायालय ने तीन तलाक की आरोपी दो महिलाओं को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। दोनों महिलाएं रिश्ते में पीड़ित की जेठानी और सास हैं। आरोपियों ने़ फरियादी के साथ मारपीट की थी। इससे पीड़ित का गर्भपात भी हो गया था।

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दरअसल, चंदननगर थाने में पिछले दिनों फरियादी सोनम की शिकायत पर उसके पति सनव्वर, जेठ नईम, सास हाजरा और जेठानी सोनम सभी निवासी मंदसौर के खिलाफ तीन तलाक व मारपीट का प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले में सास हाजरा और जेठानी सोनम की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया गया था।

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फरियादी सोनम की ओर से अधिवक्ता अजय पाल और सैयद जाफर अली ने न्यायालय के समक्ष तर्क रखे कि सोनम को छोटी-छोटी बातों को लेकर आरोपी परेशान करते हैं। ट्रैक्टर के लिए उससे 2 लाख रु. की मांग की जा रही थी। रुपए नहीं मिले, तो न केवल सोनम को तीन तलाक कह दिया गया, बल्कि गर्भवती सोनम को इतना पीटा गया कि उसका गर्भपात तक हो गया। आरोपियों ने उसका इलाज भी नहीं करवाया। इंदौर में उसके परिवार वालों को खबर लगी, तो वह मंदसौर से उसे इंदौर लाए और एमवाय अस्पताल में भर्ती करवाया। कोर्ट ने सभी सोनम और हाजरा को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।