इंदौर की बेटी की आपबीती : पति पोर्न देखकर करता था अन नेचुरल सेक्स : प्रेग्रेंट होने पर भी नहीं माना; अब एक लाख जुर्माना, गुजारा भत्ता देना होगा

 


इंदौर की बेटी से उसका पति टैबू सेक्स करता था। गोवा में रहने वाला उसका पति विदेशी पोर्न वीडियो देखकर जबरदस्ती अननेचुरल सेक्स करता था। पत्नी के मना करने के बाद भी पति नहीं मानता। वो गर्भवती हुई तब भी उसने अप्राकृतिक सेक्स बंद नहीं किया। महिला को मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर ने बेडरेस्ट की सलाह दी थी। लेकिन फिर भी पति नहीं माना। पीड़ित इंदौर के बजरंग नगर में रहती हैं। उसने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने 2 साल चली सुनवाई के बाद बुधवार को महिला के पति पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं हर माह गुजारा भत्ता देने के भी आदेश दिए हैं। महिला की आपबीती सुनिए उसी की जुबानी...

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मेरी शादी 11 मार्च 2019 को गोवा के मापुसा टाऊन निवासी राहुल बिजवे से हुई थी। राहुल पोस्टल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है। वह मूल रूप से नागपुर का रहने वाला है। शादी के 12 दिन बाद ही ससुरालवालों ने मुझसे 10 लाख रुपए लाने की मांग शुरू कर दी। नहीं लाने पर परेशान किया जाता था। शादी के समय मेरे देवर विशाल बिजवे ने भी मुझसे पैसे लिए। वो रेलवे में लोको पायलट है। देवर और सास ने मिलकर मुझसे डेढ़ लाख रुपए से अधिक राशि अपने खाते में ट्रांसफर करवाई। पति भी आए दिन मुझसे बल पूर्वक, विदेशी स्टाइल में टैबू सेक्स करता था। 

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इसी दौरान मैं गर्भवती हो गई। शारीरिक रूप से कमजोर होने पर डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट की सलाह दी। इस दौरान पति को भी डॉक्टर ने संबंध बनाने से मना किया था। लेकिन वह नहीं माना। मुझसे टैबू सेक्स किया। इससे मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई। बाद में मैंने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने साढ़े तीन माह तक मिसकैरेज से बचने के लिए इंजेक्शन लगाने की सलाह दी। तब पति ने यह कहते हुए कि तुम अब मेरे किसी काम की नहीं कहकर मुझे इंदौर भेज दिया। जब मैं चचेरे देवर की शादी में नागपुर गई तो वहां मेरे ससुर का देहांत हो गया। तेरहवीं तक के कार्यक्रम में मुझसे पति ने जबरदस्ती लगातार टैबू सेक्स किया। मुझे फिर ब्लीडिंग शुरू हो गई। डॉक्टर ने सोनोग्राफी की तो जांच में गर्भस्थ शिशु के किडनी में सूजन पाई गई। इसका इलाज भी पति ने नहीं कराया। मैंने वर्मा हॉस्पिटल में 30 अगस्त 2019 को 5 माह की गर्भावस्था में ही एक अपरिपक्व बेटे को जन्म दिया। अगले ही दिन उसकी मौत हो गई।

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थाने में दर्ज कराया केस, फिर पहुंची कोर्ट

पीड़ित ने हीरा नगर थाने में पति सहित देवर और सास के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिला कोर्ट इंदौर में घरेलू हिंसा का केस 19 दिसंबर 2019 को पेश हुआ। इसमें पति द्वारा जबरदस्ती लगातार टैबू सेक्स और घरेलू हिंसा से प्रोटेक्शन दिलाने की मांग की थी। कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी से जांच कराई। जिसमें महिला के आरोपों की पुष्टि होने पर कोर्ट ने ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए थे।

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पति से दिलवाएंगे अभी तक के 1.30 लाख रुपए

महिला ने अपने वकीलों के माध्यम से कोर्ट की शरण ली थी। करीब दो साल से अधिक चले मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्वाति कौशल ने एक लाख रुपए पति से दिलवाने के आदेश दिए। केस पेश करने की तारीख से पीड़िता को भरण पोषण के लिए हर महीने 5 हजार रुपए के मान से एक लाख तीस हजार रुपए भी पति से दिलवाने के आदेश दिए हैं।

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क्या है टैबू सेक्स

टैबू सेक्स हिंसात्मक सेक्स की श्रेणी में आता है। इस तरह के सेक्स पर भारत में प्रतिबंध लगा हुआ है। इसमें पार्टनर से जबर्दस्ती या अप्राकृतिक सेक्स करने के लिए दबाव बनाते हैं। अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुन्हारे ने बताया कि ऐसे मामलों में घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत केस दर्ज किया जाता है।