CORONAVIRUS REWA : 21 से 23 मार्च तक रीवा बंद लॉक डाउन, आवाजाही बंद : ये रहेगा प्रतिबंधित

 
CORONAVIRUS REWA : 21 से 23 मार्च तक रीवा बंद लॉक डाउन, आवाजाही बंद : ये रहेगा प्रतिबंधित

रीवा | कोरोना का कहर भारत में बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा। जबलपुर में एक ही परिवार के चार लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर रीवा जिले में दहशत का माहौल हे। प्रशासन के हाथ-पैर फूल आए हैं। कलेक्टर बसंत कुर्रे ने रीवा जिले को 21 मार्च से 23 मार्च तक के लिए लॉक डाउन कर दिया है। जरूरी सामग्री जैसे दवा, सब्जी, दूध एवं राशन दुकानों को छोड़ कर सभी संस्थानों को बंद करने का निर्देश है। लोगों को बगैर जरूरत घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। इसके लिए नगर निगम एवं पुलिस लगातार एनाउंस कर लोगों तक जानकारी पहुंचा रही है।
शहर के चारों कोनों पर लगेगी चेकिंग

CORONAVIRUS REWA : 21 से 23 मार्च तक रीवा बंद लॉक डाउन, आवाजाही बंद : ये रहेगा प्रतिबंधित

शहर में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों पर चेकिंग भी लगाया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य, नगर निगम, पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इन चेकिंग प्वाइंट में न सिर्फ आने-जाने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी, बल्कि आॅटो समेत अन्य यात्री वाहनों को शहर में आने-जाने से रोका भी जाएगा। नगर निगम को चेकिंग प्वाइंट पर टेंट की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।
जगह-जगह किया जा रहा एनाउंस
कोरोना से बचने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। नगर निगम एवं पुलिस को लॉक डाउन समेत कोरोना से बचाव के संबंध में एनाउंस करने का निर्देश जारी किया है। शनिवार की दोपहर से ही दोनों विभाग के अधिकारी-कर्मचारी वाहनों से एनाउंस करने में लगे हुए थे।
घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत
कलेक्टर बसंत कुर्रे ने कहा कि लोग अपने घरों में ही रह कर काम करे। यही वजह है कि तीन दिन के लिए शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थानों को बंद करने का निर्देश है। अति आवश्यकता होने पर ही लोग घरों से बाहर निकले, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। मास्क लगाए रहें और सेनेटाइजर साथ में लिए रहें। सार्वजनिक स्थानों में यदि जा रहे हैं तो ऐसी किसी सामग्री को हाथ न लगाए, जहां पर कई लोगों के हाथ लगते हों। सेनेटाइजर से हाथ धोते रहे। सुरक्षा ही कोरोना से बचाव की दवा है।
घातक कोरोना वायरस को लेकर जिले में चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस, स्वास्थ्य, नगरीय निकाय एवं प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है। इन विभागों को न सिर्फ सतत निगरानी करने का आदेश दिया गया है, बल्कि संदिग्ध मरीजों को आइसोलेशन तक पहुंचाने के लिए भी कहा गया है। कोरोना जिले में न पनप पाए इसके समुचित उपाय किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में कलेक्टर बसंत कुर्रे ने शनिवार को एक आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार रीवा जिले को तीन दिन के लिए लॉक  डाउन किया गया है। 21 मार्च से लेकर 23 मार्च तक जिले में सभी बाजार को बंद रखने को कहा गया है।
इस संबंध में शनिवार की दोपहर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी विभाग के प्रमुख समेत व्यापारी संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जिन्हें न सिर्फ कोरोना के बारे में जानकारी दी गई, बल्कि उनसे सुझाव भी मांगे गए। व्यापारियों ने अपने संस्थानों को बंद रख प्रशासन का सहयोग करने का आश्वासन दिया है। कलेक्टर ने बताया कि दवा, राशन, सब्जी एवं दूध को छोड़ कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। नगर निगम एवं पुलिस विभाग इसकी सतत निगरानी करने के लिए कहा गया है।
रेस्टोरेंट व बियर बार भी रहेंगे बंद
रेस्टोरेंट एवं बियरबार में भी लोगों की भीड़ एकत्रित होती है। कई तरह के लोग यहां पर आते व जाते हैं। जिससे कोरोना के फैलने का खतरा बरकरार रहता है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन ने जिले के तमाम रेस्टोरेंट एवं बिायरबार को भी बंद करने का आदेश जारी किया है। ये संस्थान भी अन्य बाजार के साथ-साथ 23 मार्च तक बंद रहेंगे। इसकी तिथि आगे भी बढ़ाई जा सकती है।
ये मंदिर रहेंगे बंद
जिले के दर्जन भर से अधिक मंदिरों को भी बंद कर दिया गया है। कोरोना को लेकर यह आदेश जारी किए गए हैं। इसमें शहर की महामृत्युंजय, कोठी, सांई मंदिर, चिरहुला एवं रानी तालाब मंदिर शामिल है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति मंदिरों पर भी भक्तों के आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। केवल पुजारी ही मंदिर में पूजा-पाठ करने के लिए उपस्थित होंगे।
CORONAVIRUS REWA : 21 से 23 मार्च तक रीवा बंद लॉक डाउन, आवाजाही बंद : ये रहेगा प्रतिबंधित

कलेक्ट्रेट में बनाया गया कंट्रोल रूम
कोरोना संक्रमण को लेकर कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। जिसमें 11 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कंट्रोल रूम 24 घंटे खुला रहेगा। जिसमें किसी भी तरह की आपात स्थिति की जानकारी कंट्रोल रूम को दी जा सकती है। इसके लिए ड्यूटीरत कर्मचारियों का मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश है। संबंधित विभाग प्रमुखों को इसकी जानकारी दी जा चुकी है।
गाड़ी संख्या 22190 रीवा-जबलपुर इंटरसिटी 22 को रद्द रहेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 51702 रीवा-जबलपुर शटल भी नहीं चलेगी। इसके अलावा गाड़ी संख्या 12427 रीवा-आनंदविहार रविवार को दिल्ली की ओर रवाना नहीं की जाएगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 51753 रीवा-चिरमिरी को भी एक फेरा के लिए रद्द किया गया है।
रेलवे सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रीवा-हबीबगंज 12186 को रि-शेड्यूल किया गया है। यह गाड़ी रविवार को अपने पूवÊ निधारित समय 8.05 बजे के स्थान पर 10.15 बजे भोपाल के लिए रवाना किया जाएगा। वहीं महामना एक्सप्रेस का भी समय बदला गया है। अब यह 10.30 बजे रवाना की जाएगी। वहीं गाड़ी संख्या 18248 रीवा-बिलासपुर अपने निधारित समय 10.05 बजे तथा गाड़ी संख्या 11703 रीवा-इंदौर अपने निधारित समय 23.05 बजे स्टेशन से रवाना की जाएगी।

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