INDORE : जनता कर्फ्यू में इंदौर के राजवाड़ा-पाटनीपुरा में इकट्ठा होने वाले 200 लोगों पर केस

 
INDORE : जनता कर्फ्यू में इंदौर के राजवाड़ा-पाटनीपुरा में इकट्ठा होने वाले 200 लोगों पर केस

इंदौर। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए रविवार को लगाए गए जनता कर्फ्यू के दौरान राजवाड़ा और पाटनीपुरा पर इकट्ठा हुई भीड़ में शामिल 200 से अधिक लोगों पर परदेशीपुरा और एमजी रोड थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। कर्फ्यू का उल्लंघन कर पहुंचने वालों को गाड़ी नंबर व चेहरों के आधार पर पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ऐसे उत्पात मचाने वालों की जानकारी निकाल रही है। पुलिस के मुताबिक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने 22 मार्च को देशभर में जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। सुबह 7 से लेकर रात 9 बजे तक सभी को अपने घर में रहते हुए, शाम 5 बजे ताली-थाली, घंटी या शंख बजाकर उन लोगों को प्रोत्साहित करना था, जो कोरोना वायरस को खत्म करने में सहयोग कर रहे हैं।
INDORE : जनता कर्फ्यू में इंदौर के राजवाड़ा-पाटनीपुरा में इकट्ठा होने वाले 200 लोगों पर केस

लेकिन कुछ उत्पातियों ने इसका उल्लंघन किया और राजवाड़ा और पाटनीपुरा पर इकट्ठा हो गए। वहीं कलेक्टर ने भी कुछ दिन पहले जिले में धारा 144 लागू की थी। परदेशीपुरा और एमजी रोड थाना पुलिस ने कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की है।

ये लोग समाज के कोरोना हैं... कोरोना से पहले इस बीमारी का इलाज ज़रूरी है....नहीं तो मेडिकल स्टाफ़ व डॉक्टर्स की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी. https://twitter.com/kumar_ke5hav/status/1241713154620559362 
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निरस्त होंगे ड्राइविंग लाइसेंस
अति उत्साह दिखाकर राजवाड़ा और पाटनीपुरा में रविवार शाम जनता कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने ठोस कार्रवाई की तैयारी कर ली है। ऐसे लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। इस संबंध में कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए डीआईजी और आरटीओ को वैधानिक कार्रवाई के कहा गया है। जिन लोगों ने जनता कर्फ्यू का उल्लंघन किया है, उनकी पहचान वायरल हुए वीडियो से की जाएगी। आरटीओ द्वारा ऐसे लोगों के वाहनों के नंबर से पहचान की जाएगी।


यदि उस व्यक्ति का पहले का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाएगा, लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड मिलने पर उसके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि देश में कोरोना वायरस जैसी महामारी का प्रकोप है। ऐसे में गैरजिम्मेदाराना व्यवहार करने वालों को नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।

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