REWA : रीवा में 10 वर्ष से कम के बच्चे और 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों का निकलना प्रतिबंधित

 
REWA : रीवा में 10 वर्ष से कम के बच्चे और 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों का निकलना प्रतिबंधित

रीवा। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अब पूरा जिला लॉकडाउन कर दिया गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर जिले की सीमा में सड़क, रेल हर तरह के आवागमन प्रतिबंधित कर दिया है। जिले के भीतर आवश्यक सेवाओं के लिए प्रवेश करने वालों को अब संबंधित थाने से अनुमति पत्र लेना होगा। धारा १४४ का पालन सख्ती से कराने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिले भर में पुलिस के साथ ही पूरे प्रशासनिक अमले को २४ घंटे अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना संक्रमण की जांच के लिए टीमें तैनात की गई हैं। सार्वजनिक परिवहन के सभी वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। शहर में किसी भी तरह की गतिविधि पूरी तरह से रोकी गई है। साथ ही भ्रामक सूचनाएं देने और अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। लॉक डाउन के लिए यह आदेश आगामी ३१ मार्च तक के लिए दिया गया है। इसके बाद समीक्षा के बाद प्रशासन अगला निर्णय लेगा।

आज और कल बैंक भी रहेंगे बंद

बैंकों में लग रही भीड़ को ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देश पर कलेक्टर ने २४ और २५ मार्च के लिए बैंकों को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश जारी किया है। शासन ने भी कहा है कि आगे बैंक केवल सुबह ११ बजे से दोपहर दो बजे तक के लिए ही खुलेंगे और कर्मचारियों की संख्या रोटेशन के आधार पर आधी की जाएगी। इसी तरह शराब दुकान एवं आहातों को भी बंद रखने का निर्देश दिया है।

कलेक्टर ने 25 मार्च तक बैंक बंद रखने के दिये आदेश

कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बसंत कुर्रे ने जिले के सभी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की शाखाओं को 24 मार्च तथा 25 मार्च को बंद रखने के आदेश दिये हैं। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत एक पक्षीय रूप से लगाया गया है। बैंक शाखाओं में ग्राहकों की भीड़ के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका के कारण यह प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश 23 मार्च को जारी किया गया है।

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