REWA : बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

 
REWA : बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास


रीवा. झाडफ़ूक के बहाने अपने घर में बुलाकर महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसको दो हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। प्रकरण के अनुसार रीवा शहर निवासी महिला की तबियत खराब रहती थी। जिससे उसने झाडफ़ूक कराने के लिए बाल्मीक केवट निवासी तुलसीपूर्वा मझिगवां थाना सोहागी के घर अपने पति के साथ पहुंची थी।

अभियुक्त ने महिला से कहा कि उसको खतरनाक प्रेत बाधा है। इसको घर के पीछे बने चौरा जो बरगद पेड़ के नीचे है वहां ले जाना पड़ेगा। साथ ही महिला के पति से घर में ही बच्चे को संभालने के लिए कहा। अभियुक्त, महिला को घर के पीछे ले गया और झाडफ़ूक के नाम पर उसको बेहोश कर दिया और उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद महिला को उठाकर वापस कमरे में ले आया। उसके पति से कहा कि इसे सोने दो और कल फिर से जापानी मंत्र से ठीक करूंगा।

पति रातभर कथित ओझा के घर में रहा। दूसरे दिन आरोपी रात्रि के 12 बजे से 1 बजे के बीच महिला को झाडफ़ूक के लिए फिर से चौरा में ले गया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर पुन: उसके साथ बलात्कार किया। लेकिन तीसरे दिन महिला ने झाडफ़ूक कराने से मना कर दिया और पति व बच्चे के साथ रीवा लौट आई। रास्ते में उसने पति को घटना की सारी जानकारी दी।

जिसपर रीवा महिला थाने में जीरो पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जहां से मामला थाना सोहागी भेजा गया। सोहागी पुलिस ने आरोपी बाल्मीक केवट को गिरफ्तार कर मामला त्योंथर न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां दोनों पक्षों के साक्ष्यों एवं तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को धारा 376 (2)(6) में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी राजाराम सिंह ने किया।

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