REWA : दुष्कर्म के आरोपित को 22 साल का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना

 
REWA : दुष्कर्म के आरोपित को 22 साल का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना

रीवा । सात वर्षीय नाबालिग बालिका को घर में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा ने 22 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। करीब 3 वर्ष से अधिक तक चली सुनवाई में विशेष न्यायाधीश महिमा कछवाह ने आरोपित को सजा सुनाने के बाद केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया है।
यह था मामला : थाना सेमरिया अंतर्गत एक गांव में 7 वर्षीय बालिका ने अचानक स्कूल जाना बंद कर दिया। दादी ने उससे पूछा तो बालिका ने बताया कि राकेश कुशवाहा (30) पिता मोहनलाल कुशवाहा उसे रास्ते में रोककर घर में बंधक बना लेता है और उसके साथ गलत काम करता है। इस पर नाबालिग की दादी ने 19 नवंबर 2016 को सेमरिया थाने में अपराध पंजीबद्घ कराया।
7 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित राकेश कुशवाहा को 22 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। सुनवाई के दौरान यह भी सिद्घ हो गया कि आरोपित ने नाबालिग के साथ करीब 4 बार घर में बंधक बनाकर उसका शारीरिक शोषण किया है।
रविंद्र सिंह, विशेष लोक अभियोजक, रीवा।

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