REWA : आमजनता को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाना सबसे बड़ी चुनौती : कलेक्टर
Mar 31, 2020, 20:55 IST
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर बसंत कुर्रे ने अधिकारियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों तथा व्यापारी संघों से कोरोना वायरस से संक्रमण के बचाव के संबंध में चर्चा की। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि रीवा जिले में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में काफी बड़ी आवादी है यहां के लोग देश ही नहीं विदेशों के भी अधिकांश शहरों में है। कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया भर में फैल रहा है। देश के विभिन्न शहरों से तथा विदेश से आने वाले व्यक्तियों से जिले में कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा है। इससे बचाव के लिए प्रशासन द्वारा कई कड़े कदम उठायें जा रहे हैं। आमजनता तथा समाज के हर वर्ग के सहयोग से कोरोना वायरस से बचाव के प्रयास सफल होंगे। वर्तमान समय में आमजनता को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। सबके सहयोग से हम इस चुनौती का सामना करने में सफल होंगे।
कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी नागरिक अपने घर में अधिक से अधिक समय रहने का प्रयास करें। बहुत अधिक आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। हर व्यक्ति स्वनियंत्रित रखेगा और घर में रहेगा तभी संक्रमण से बचाव संभव है। आमजनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 21 मार्च से 23 मार्च तक दुकानों तथा विभिन्न संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिये गये हैं। इस अवधि में सार्वजनिक बसों का भी संचालन नहीं होगा। इस अवधि में अनाज, फल, सब्जी, दूध, किराना दुकानों तथा मेडिकल स्टोर एवं अन्य आवश्यक सेवाओं पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। जिले से अन्य राज्यों को जाने वाली बसों का संचालन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया गया है। शहर में प्रवेश के प्रमुख स्थानों तथा जिले में प्रवेश के प्रमुख स्थानों पर यात्रियों की जांच की जायेगी। इसके लिए मेडिकल टीम तैनात की जा रही है। रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैण्ड में भी मेडिकल दल तैनात रहेगा।
कलेक्टर ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावी उपाय किये गये है। संजय गांधी चिकित्सालय में महिला तथा पुरूष के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाये गये हैं। मेडिकल कालेज में 28 बेड का स्पेशल वार्ड बनाया गया है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपचार तथा जांच की उचित व्यवस्था की गयी है। सर्दी खांसी होने पर आमजनता घबराये नहीं। हर सर्दी कोरोना वायरस के कारण नहीं होती है डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाई लें जब आप किसी संक्रमित व्यक्ति अथवा वस्तु के संपर्क में आयेंगे तभी कोरोना वायरस से संक्रमण की आशंका होगी। इसलिए जहां तक संभव हो हर व्यक्ति अपने घर में ही रहे। जिले में खाने पीने की वस्तुओं दवाओं तथा अन्य वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। कोरोना वायरस के संबंध में अफवाहों से भयभीत न हो। इसके संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी आवश्यक है।
बैठक में कलेक्टर ने बताया कि कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए राजस्व, पुलिस, नगरीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय में इसके लिए जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम बनाया गया है। जिसका फोन नंबर 07662-255142 है। स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम का नंबर 07662- 226888 तथा नगर निगम रीवा के कन्ट्रोल रूम का नंबर 07662-254568 है। इसके अलावा सभी तहसीलों तथा नगरीय निकायों में भी कन्ट्रोल रूम बना दिये गये हैं। कलेक्टर ने कहा कि जो व्यक्ति विदेश अथवा देश के किसी अन्य बड़े शहर से रीवा जिले में आ रहे हैं वे अपने साथ कोरोना वायरस से जांच का प्रमाण पत्र लाये अथवा जिले में प्रवेश के चेक पोस्ट में तैनात मेडिकल दल से जांच कराकर ही जिले में प्रवेश करें। यदि बाहर से आया कोई व्यक्ति अपने घर में आइसोलेट होकर रहता है तो उसे भी मेडिकल टीम द्वारा उपचार की पूरी सुविधा दी जायेगी।
बैठक में विभिन्न सामाजिक संगठनों तथा व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने तथा आमजनता को बीमारी से बचाने के लिए प्रशासन के हर कदम में पूरा सहयोग किया जायेगा। आगामी तीन दिनों तक अति आवश्यक सेवाएं छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेगी। इसके बाद भी यदि आवश्यक हुआ तो आमजनता को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दुकानों को केवल कुछ घंटों के लिए खोलकर पुन: बंद कर दिया जायेगा। हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी है। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्पित वर्मा ने कहा कि रीवा शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के सभी हाट बाजार तथा दुकानें बंद रहेंगी। बैठक में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए कई उपयोगी सुझाव दिये गये।
बैठक में अपर कलेक्टर इला तिवारी ने बताया कि सेनेटाइजर तथा मास्क की दरें निर्धारित कर दी गयी हैं। सेनेटाइजर की 200 मिली लीटर की बोतल के लिए अधिकतम 100 रूपये, एक लेयर वाले मास्क के लिए 8 रूपये तथा 2 लेयर मास्क के लिए 10 रूपये की दर निर्धारित की गयी है। इससे अधिक राशि लेने वालों तथा जमा खोरी करने वालों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.एस. पाण्डेय ने कोरोना वायरस के रोकथाम तथा जांच के लिए की गयी व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस का उपचार आयुष्मान योजना में भी शामिल है। जिन व्यक्तियों के पास इसके कार्ड हैं वे जिले में चिन्हित प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका उपचार करा सकते हैं।
बैठक में सभी कोचिंग संस्थानों को बंद करने, छात्रावास खाली कराने, रेस्टोरेन्ट, बार, थोक सब्जी मंडी तथा मॉल बंद कराने का सुझाव दिया गया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा, संयुक्त कलेक्टर ए.के. झा, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, जिला परिवहन अधिकारी मनीष त्रिपाठी, जिला आपूर्ति अधिकारी आर.एस. ठाकुर तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी नागरिक अपने घर में अधिक से अधिक समय रहने का प्रयास करें। बहुत अधिक आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। हर व्यक्ति स्वनियंत्रित रखेगा और घर में रहेगा तभी संक्रमण से बचाव संभव है। आमजनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 21 मार्च से 23 मार्च तक दुकानों तथा विभिन्न संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिये गये हैं। इस अवधि में सार्वजनिक बसों का भी संचालन नहीं होगा। इस अवधि में अनाज, फल, सब्जी, दूध, किराना दुकानों तथा मेडिकल स्टोर एवं अन्य आवश्यक सेवाओं पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। जिले से अन्य राज्यों को जाने वाली बसों का संचालन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया गया है। शहर में प्रवेश के प्रमुख स्थानों तथा जिले में प्रवेश के प्रमुख स्थानों पर यात्रियों की जांच की जायेगी। इसके लिए मेडिकल टीम तैनात की जा रही है। रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैण्ड में भी मेडिकल दल तैनात रहेगा।
कलेक्टर ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावी उपाय किये गये है। संजय गांधी चिकित्सालय में महिला तथा पुरूष के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाये गये हैं। मेडिकल कालेज में 28 बेड का स्पेशल वार्ड बनाया गया है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपचार तथा जांच की उचित व्यवस्था की गयी है। सर्दी खांसी होने पर आमजनता घबराये नहीं। हर सर्दी कोरोना वायरस के कारण नहीं होती है डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाई लें जब आप किसी संक्रमित व्यक्ति अथवा वस्तु के संपर्क में आयेंगे तभी कोरोना वायरस से संक्रमण की आशंका होगी। इसलिए जहां तक संभव हो हर व्यक्ति अपने घर में ही रहे। जिले में खाने पीने की वस्तुओं दवाओं तथा अन्य वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। कोरोना वायरस के संबंध में अफवाहों से भयभीत न हो। इसके संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी आवश्यक है।
बैठक में कलेक्टर ने बताया कि कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए राजस्व, पुलिस, नगरीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय में इसके लिए जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम बनाया गया है। जिसका फोन नंबर 07662-255142 है। स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम का नंबर 07662- 226888 तथा नगर निगम रीवा के कन्ट्रोल रूम का नंबर 07662-254568 है। इसके अलावा सभी तहसीलों तथा नगरीय निकायों में भी कन्ट्रोल रूम बना दिये गये हैं। कलेक्टर ने कहा कि जो व्यक्ति विदेश अथवा देश के किसी अन्य बड़े शहर से रीवा जिले में आ रहे हैं वे अपने साथ कोरोना वायरस से जांच का प्रमाण पत्र लाये अथवा जिले में प्रवेश के चेक पोस्ट में तैनात मेडिकल दल से जांच कराकर ही जिले में प्रवेश करें। यदि बाहर से आया कोई व्यक्ति अपने घर में आइसोलेट होकर रहता है तो उसे भी मेडिकल टीम द्वारा उपचार की पूरी सुविधा दी जायेगी।
बैठक में विभिन्न सामाजिक संगठनों तथा व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने तथा आमजनता को बीमारी से बचाने के लिए प्रशासन के हर कदम में पूरा सहयोग किया जायेगा। आगामी तीन दिनों तक अति आवश्यक सेवाएं छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेगी। इसके बाद भी यदि आवश्यक हुआ तो आमजनता को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दुकानों को केवल कुछ घंटों के लिए खोलकर पुन: बंद कर दिया जायेगा। हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी है। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्पित वर्मा ने कहा कि रीवा शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के सभी हाट बाजार तथा दुकानें बंद रहेंगी। बैठक में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए कई उपयोगी सुझाव दिये गये।
बैठक में अपर कलेक्टर इला तिवारी ने बताया कि सेनेटाइजर तथा मास्क की दरें निर्धारित कर दी गयी हैं। सेनेटाइजर की 200 मिली लीटर की बोतल के लिए अधिकतम 100 रूपये, एक लेयर वाले मास्क के लिए 8 रूपये तथा 2 लेयर मास्क के लिए 10 रूपये की दर निर्धारित की गयी है। इससे अधिक राशि लेने वालों तथा जमा खोरी करने वालों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.एस. पाण्डेय ने कोरोना वायरस के रोकथाम तथा जांच के लिए की गयी व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस का उपचार आयुष्मान योजना में भी शामिल है। जिन व्यक्तियों के पास इसके कार्ड हैं वे जिले में चिन्हित प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका उपचार करा सकते हैं।
बैठक में सभी कोचिंग संस्थानों को बंद करने, छात्रावास खाली कराने, रेस्टोरेन्ट, बार, थोक सब्जी मंडी तथा मॉल बंद कराने का सुझाव दिया गया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा, संयुक्त कलेक्टर ए.के. झा, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, जिला परिवहन अधिकारी मनीष त्रिपाठी, जिला आपूर्ति अधिकारी आर.एस. ठाकुर तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।