REWA : रीवा ग्रीन जोन में कारोबार शुरू, बाजार में बढ़ी चहल-पहल

 
REWA : रीवा ग्रीन जोन में कारोबार शुरू, बाजार में बढ़ी चहल-पहल

रीवा. लॉकाडउन के तीसरे दौर में रीवा ग्रीन जोन में होने के कारण बाजार को खोल दिया गया है। जिंदगी सामान्य दिनों की तरह पटरी पर लौटी है। सुबह से ही बाजार में चलपहल बढ़ गई। कलेक्टर बसंत कुर्रे ने आगामी लॉकडाउन तक 17 मई तक धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने संशोधित आदेश में दूधर, सब्जी सहित आश्वयक वस्तुओं के लिए बाजार में दुकानें 7 बजे से शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति दी है। प्रतिबंधित अवधि में बस, टैक्सी, स्कूल, कालेज पर प्रतिबंध रहेगा।

REWA : रीवा ग्रीन जोन में कारोबार शुरू, बाजार में बढ़ी चहल-पहल

सिरमौर चौराहा 

REWA : रीवा ग्रीन जोन में कारोबार शुरू, बाजार में बढ़ी चहल-पहल

                                                                      अमहिया रीवा 

REWA : रीवा ग्रीन जोन में कारोबार शुरू, बाजार में बढ़ी चहल-पहल


निजी वाहनों को छूट, एक हजार का लगेगा जुर्माना
चार पहिया वाहन में चालक तथा दो अन्य व्यक्तियों एवं दो पहिया वाहन में चालक एवं एक अन्य व्यक्ति के साथ उचित कारण होने पर आने-जाने की अनुमति होगी। सावर्जनिक स्थलों पर थूकने पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।


सरकारी गैर सरकारी संस्थानों को छूट 
जिले में सरकारी गैर सरकारी संस्थानों को खोलने के लिए अनुमति दी गई है। प्रात 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक 33 प्रतिशत अधिकतम कर्मचारियों की संख्या होगी। स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व, दूर संचार खाद्य आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने वाले विभागों पर यह निर्देश लागू नहीं होगें।



सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे रहेंगे
किराना, सब्जी, फल, दूध, मांस, मुर्गी, मछली, पशु चारा के लिए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। व्यवसासिक प्रतिष्ठान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेेंगे। फल, सब्जी की मंडियां निर्धारित किए गए स्थानों पर ही सुबह 5 बजे से सुबह 11 बजे तक खुली रहेंगी। केबल सेवा, डीटीएच, प्रचार-प्रसार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेवाएं कोरियर सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज तथा वेयर हाउस सेवाओं के भी संचालन की अनुमति दी गयी है। स्वनियोजित व्यक्ति जैसे इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, प्लंबर, बढ़ई भी अपनी सेवाएं दे सकेंगे। 

कृषि कार्य के लिए अनुमति
प्रतिबंध की अवधि में कृषि कार्यों, कृषि उत्पादों की बिक्री हार्वेस्टर, ट्रेक्टर आदि के संचालन, खाद-बीज, कृषि उपकरणों और कीटनाशक की बिक्री की दुकानों के संचालन की अनुमति होगी। 

चिकित्सा संवाएं सहित इन्हें रहगी अनुमति
अस्पताल, नर्सिंग होम, चिकित्सा प्रयोग शालाएएं क्लीनिक तथा टेली मेडिसिन की अनुमति होगी। सभी मेडिकल स्टोर, केमिस्ट फार्मेसी, मेडिकल उपकरणों की दुकानें, पशु चिकित्सा अस्पताल तथा पशु औषधि बिक्री पैरामेडिकल कर्मचारियों, एम्बुलेंस के आवागमन की अनुमति होगी। गौशालाओं, दूध उत्पादों के संग्रह तथा प्रसंस्करण, पोल्ट्री फार्म, चरी, पशुपालन फार्म, मछली बच्चों, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रितों के लिए आश्रय स्थलों के संचालन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वितरण, ऑनलाइन शैक्षणिक कार्य तथा सामाजिक दूरी के साथ मनरेगा के कार्यों की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस तथा पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री, विद्युत वितरण की इकाईयों, डाकघर, स्थानीय निकायों, दूर संचार तथा इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं, बैंक, एटीएम तथा नगदी प्रबंधन एजेंसियों, सेबी द्वारा अधिसूचित सेवाओंए बीमा कंपनियों तथा ग्राम पंचायत स्तर पर कामन सर्विस सेंटर के संचालन की अनुमति होगी। 

कलेक्टर से अनुमति के बाद कर सकेंगे संचालन
माल वाहनों के परिवहन तथा लोडिंग, अनलोडिंग, राजमार्गों पर वाहन सुधार की दुकानों तथा ढाबों, ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सभी उद्योगों, दवा तथा मेडिकल उपकरण बनाने वाली इकाईयोंए आटा चक्की, दाल तथा तेल मिल, खाद्य पदार्थ, साबुन का निर्माण करने वाली इकाईयों, ईट-भ_े एवं कीटनाशक, बीज-खाद निर्माण इकाईयों तथा कलेक्टर से अनुमति प्राप्त आवश्यक वस्तु निर्माण इकाईयों के संचालन की अनुमति होगी।


निर्माण के लिए अनुमति
ग्रामीण क्षेत्रों में सडक़ सिचाई, पेयजल, भवन निर्माण तथा औद्योगिक इकाईयों के निर्माण एवं शहरी क्षेत्र में जिन निर्माण स्थलों में मजदूर उपलब्ध हैं उनके संचालन की अनुमति होगी।

बारात में दूल्हा-दुल्हन समेत 50 को अनुमति
विवाह कार्यक्रम में दूल्हा-दुल्हन सहित अधिकतम 50 व्यक्तियों तथा अंत्येष्टि में 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी। इनके लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति अति आवश्यक सेवाओं से नहीं जुड़े हैं उनके आवागमन पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कठोर प्रतिबंध रहेगा। बिना वैध कारण के घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। सभी कार्यालयों, औद्योगिक इकाईयों में साफ-सफाई कीटाणुनाशनतथा साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था होना अनिवार्य है। कार्य स्थल में थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाए। 

लॉकडाउन के दौरान 17 अप्रैल तक प्रतिबंध रहेगा
सार्वजनिक वाहनों जैसे बस, ऑटो, टैक्सी आदि का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लासेस, आंगनवाड़ी तथा मदरसा के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। सभी सिनेमाहाल, मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, जिम, बार, सभा भवन, सभी धार्मिक स्थल, होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा सेंटर तथा मसाज सेंटर, पान, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट की दुकानें बंद रहेंगी। जिले में चिन्हित कन्टेनमेंट जोन में चिकित्सा तथा अन्य आपात सेवायें छोडकऱ आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

Related Topics

Latest News