SATNA : जानिए सतना जिले में 4 मई से किन चीजों के लिए छूट : आदेश जारी

 
SATNA : जानिए सतना जिले में 4 मई से किन चीजों के लिए छूट : आदेश जारी

सतना । लॉक डाउन के 14 दिनी तीसरे चरण में ग्रीन जोन को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा रियायते दिए जाने के निर्देशों के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने सतना में 4 मई से प्रभावी होने वाली छूट का दायरा निर्धारित कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री कटेसरिया ने आदेश जारी कर यह स्पष्ट कर दिया है कि 4 मई से सतना में क्या क्या और कब तक खुला रहेगा तथा किसे अभी भी इजाजत नही होगी। जिन्हें अनुमति दी गई है उन्हें शासन के निर्देशों का पालन करना होगा ,उल्लंघन पर छूट वापस भी ली जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।


SATNA : जानिए सतना जिले में 4 मई से किन चीजों के लिए छूट : आदेश जारी

SATNA : जानिए सतना जिले में 4 मई से किन चीजों के लिए छूट : आदेश जारी

सतना जिला में ग्रीन जोन होने के कारण 4 मई से लॉक-डाउन में छूट के प्रमुख बिंदु ,पढ़िए

  • –  बाज़ारों को सुबह 7 से शाम 4 बजे तक खुलने की अनुमति रहेगी
  • –  सभी स्थानों पर दो गज की दूरी (सोशल distancing) का पालन अनिवार्य होगा
  • – ऑटो, टैक्सी, बस आदि वाहनों पर पूर्णतः रोक रहेगी, स्थिति को देखते हुए भविष्य में छूट दिए जाने पर विचार किया जाएगा
  • – स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, मॉल, स्टेडियम, सिनेमा हॉल, जिम, ऑडिटोरियम आदि बंद रहेंगे
  • –  फल-सब्जी की दुकानें-ठेले नियत स्थान एवं आवासीय परिसरों में ही लगेंगे. बाज़ार क्षेत्र में फल-सब्जी का विक्रय पुर्णतः प्रतिबंधित होगा
  • -घने बाज़ारों में जैसे पन्नीलाल-जयस्तंभ चौक बाज़ार, सिन्धी कैंप, कटरा बाज़ार (मैहर) में सुबह 9 से शाम 4 तक तीन पहिया, चार पहिया एवं बड़े वाहन प्रतिबंधित रहेंगे
  • – घने बाज़ारों के अलावा माल वाहनों के आवागमन एवं लोडिंग-अनलोडिंग पर समय का प्रतिबन्ध नहीं होगा
  • – गेहूं खरीदी के केन्द्रों, गोदामों आदि पर समय का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा
  • – सामाजिक/धार्मिक/राजनैतिक/खेल आदि सामूहिक गतिविधियों पर रोक रहेगी
  • – 50 से कम लोगों की उपस्थिति में विवाह हो सकेगा, इसके लिए पृथक से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी
  • – 20 से कम लोगों की उपस्थिति में मृत्यु एवं सम्बन्धित संस्कार हो सकेंगे
  • – सैलून जाने पर खुद का तौलिया लेकर जाने का परामर्श दिया जाता है, सैलून-पार्लर आदि में sanitization की व्यवस्था उपयोगकर्ता भी परिक्षण करें
  • – शराब दुकानें खुलेंगी पर बार एवं आहते बंद रहेंगे
किसी भी उल्लंघन की स्थिति में SDM किसी भी प्रतिष्ठान, बाज़ार के हिस्से या सम्पूर्ण बाज़ार क्षेत्र को बंद करा सकेंगे, एवं उल्लंघन करने वाले पर दंडात्मक कार्यवाही कर सकेंगे

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