खुशखबरी : अब नौकरी पेशा करने वाले कर्मचारियों को INCOME TAX व्यवस्था में मिलेगी ये छूट

 
खुशखबरी : अब नौकरी पेशा करने वाले कर्मचारियों को INCOME TAX व्यवस्था में मिलेगी ये छूट

केंद्रीय वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman ने साल 2020 के बजट में नई इनकम टैक्स (New Income Tax Regime) की घोषणा की थी। इसके तहत करदाता के पास इनकम टैक्स में छूट का लाभ लेने के लिए पुरानी या नई व्यवस्था में से किसी एक को चुनने का विकल्प था। नई टैक्स व्यवस्था 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक अर्जित आय के लिए लागू है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने उन नौकरी करने वालों के लिए नई अधिसूचना जारी की है जिन्होंने नई व्यवस्था के तहत टैक्स छूट का विकल्प चुना है। ऐसे कर्मचारियों को मिलने वाले कुछ भत्तों को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है।
इन भत्तों पर मिल सकेगी छूट:
CBDT ने नई टैक्स व्यवस्था चुनने वालों के लिए नियम 2BB में संशोधन कर कुछ भत्तों को टैक्स के दायरे से बाहर रखा है। इसके तहत नौकरी करने वाले लोग आयकर की धारी 10(14) के तहत टूर भत्ता (Tour Allowance) या ट्रांसफर भत्ता (Transfer Allowance) पर टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा यात्रा के दौरान होने वाले रोज के खर्चें (Daily Allowance) के बदले कंपनी की तरफ से मिलने वाले भत्ते भी टैक्स छूट के दायरे में आएंगे। Central Board of Direct Taxes की अधिसूचना के अनुसार आधिकारिक ड्यूटी के दौरान कहीं पर आने-जाने के लिए उपयोग में किए गए वाहन के किराए (Conveyance Allowance) पर भी नौकरी करने वाले कर्मचारी टैक्स छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
दिव्यांग कर्मचारियों को इस भत्ते पर टैक्स छूट:
इसके अलावा दिव्यांग कर्मचारियों (Handicapped) को कंपनी की तरफ से दिए जाने वाला ट्रांसपोर्ट भत्ता (Transport) भी छूट के दायरे में आता है। वे इसके लिए प्रतिमाह 3200 रुपए तक की छूट ले सकते हैं।
CBDT ने साफ किया कि अनुलाभ का मूल्य निर्धारण करते समय नियोक्ता द्वारा प्रदत्त वाउचर के माध्यम से मुफ्त भोजन और गैर मादक पेय के संबंध में कोई छूट नहीं मिलेगी।


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