हर LPG गैस सिलेंडर पर होता है 50 लाख का मुफ्त बीमा : पढ़िए कब व कैसे करें क्लेम प्रक्रिया

 
हर LPG गैस सिलेंडर पर होता है 50 लाख का मुफ्त बीमा : पढ़िए कब व कैसे करें क्लेम प्रक्रिया

LPG ग्राहकों के लिए यह बहुत काम की खबर है। कई बार लोगों को कुछ योजनाओं व सुविधाओं का लाभ केवल इसलिए नहीं मिल पाता है क्‍योंकि उन्‍हें इसकी जानकारी नहीं होती है। अभी भी बहुत से लोगों को LPG सिलेंडर से जुड़ी योजनाओं के बारे में पता नहीं है। ऐसी ही एक योजना है LPG Cylinder पर मिलने वाले Insurance बीमा जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। LPG सिलेंडर से जो दुघर्टनाएं होती हैं, उसके क्‍लेम स्‍वरूप पीडि़तों को बीमा कवर दिया जाता है। लगभग सारी Oil Company ऑयल कंपनियां प्राथमिक रूप से अपने ग्राहकों को यह सुविधा प्रदान करती है। इन कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट पर भी दुघर्टना बीमा के संबंध में पूरी जानकारी विस्‍तार से दी गई है। जानिये इसकी प्रक्रिया, नियम एवं शर्तें क्‍या हैं।

मृत्‍यु पर 50 लाख, घायल होने पर 40 लाख
घर में रखा गैस सिलेंडर अगर ब्‍लास्‍ट हो जाता है और इस हादसे में अगर किसी शख्‍स की जलने या झुलसने से जान चली जाती है तो उसके परिवार वालों को इसके लिए 50 लाख रुपए तक का मुआवजा बीमा क्‍लेम के रूप में दिया जाता है। इस हादसे में यदि कोई घायल हो जाता है तो उसके लिए 40 लाख रुपए तक के मुआवजा राशि का प्रावधान है। सबसे अच्‍छी बात यह है कि LPG ग्राहकों को यह बीमा सुविधा निशुल्‍क दी जाती है।

इंश्‍योरेंस का लाभ लेने के लिए अनिवार्य शर्त
इस बीमा योजना insurance policy की सुविधा का फायदा उठाने के लिए जरूरी शर्त यह है कि मुआवजा राशि तभी दी जाएगी जब हादसा किसी रजिस्‍टर्ड निवास पर हुआ है। घटनास्‍थल वाले आवास का पता पंजीकृत होना चाहिये। यह घटना जिस भी शख्‍स के साथ हुई हो, उसके परिवार वाले इसी नियम के दायरे में माने जाएंगे। इसलिए अगर किसी के साथ सिलेंडर से जुड़ी दुर्घटना होती है तो उसे पूरी प्रक्रिया से गुज़रना होगा।

हादसा होने पर यह है क्‍लेम की प्रक्रिया
अगर आपके घर में LPG Gas Cylinder को लेकर कोई हादसा हो जाता है तो सबसे पहले आपको अपने LPG वितरक को इसकी सूचना देना होगी। वह वितरक संबंधित कंपनी के अधिकारियों को इस घटना की जानकारी देगा। आगे की प्रक्रिया वह खुद पूरी करेगा। मान लीजिये दुघर्टना का प्रकार बड़ा है, यानी किसी की मृत्‍यु हो गई है तो संभव है कि इस स्थिति में आपसे घटना को लेकर पुलिस थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी, कायमी की एक कॉपी, मृत्‍यु प्रमाण-पत्र भी मांगा जाए। यदि हादसे में कोई घायल हो गया है तो ऐसे में इलाज का खर्च, अस्‍पताल का बिल, दवाइयों की पर्ची संबंधित तमाम दस्‍तावेज मांगे जा सकते हैं। इन कागजों को जमा करके आवेदक बीमा क्‍लेम की राशि प्राप्‍त कर सकता है।

इस स्थिति में आपका दावा निरस्‍त भी हो सकता है
हादसे के बाद मुआवजा राशि के लिए insurance Claim करने से पहले आपको कुछ बातों का खास तौर पर ख्‍याल रखना होगा। अगर आपने LPG Gas Cylinder गैस सिलेंडर एक्‍सपायरी डेट Expiry date के बाद खरीदा है तो उस यह कोई क्‍लेम नहीं बनता। बीमा के लिए गारंटी का नियम एक्‍सपायर्ड सामान पर लागू नहीं होता है। बेहतर होगा कि आप Gas Cylinder लेते समय उसकी एक्‍सपायरी डेट Expiry date जरूर जांच-परख लें। अक्‍सर लोग एक्‍सपायरी डेट को देखे बिना ही सिलेंडर ले लेते हैं। ऐसे में जब हादसा हो जाता है तो कंपनियां ग्राहकों के क्‍लेम की फाइल खारिज कर सकती हैं।

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