REWA : अब रात्रि 9 बजे तक खुल सकेंगी समस्त होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य दुकानें : कलेक्टर इलैयाराजा टी ने जारी किये आदेश

 
REWA : अब रात्रि 9 बजे तक खुल सकेंगी समस्त होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य दुकानें : कलेक्टर इलैयाराजा टी ने जारी किये आदेश

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैयाराजा टी ने जिले में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से 29 जून द्वारा अनलॉक 2.0 अन्तर्गत प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ करने के दिशा निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने कन्टेनमेंट क्षेत्र के बाहर चिन्हित गतिविधियों को प्रतिबंधित करने एवं सशर्त संचालित करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 31 जुलाई तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक व्यक्तियों की आवाजाही अत्यंत आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंधित रहेगी। लॉकडाउन के दौरान एवं लॉकडाउन में प्रदान की गयी शिथिलता अवधि के दौरान 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार एवं गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों, चिकित्सकीय आधार पर होम क्वारेंटाइन किये गये व्यक्ति एवं रेल, सड़क एवं अन्य साधनों से प्रदेश के बाहर तथा इंदौर, उज्जैन एवं भोपाल से आने वाले समस्त व्यक्ति आगमन तिथि से 14 दिवस तक बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया है। समस्त धार्मिक प्रतिष्ठानों, पूजा स्थलों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा है कि धार्मिक प्रतिष्ठानों में जाने वाले व्यक्ति अपने जूते, चप्पल, निर्दिष्ट पृथक स्थान पर स्वयं रखेंगे। परिसर के बाहर एवं पार्किंग एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाय। परिसर के अंदर एवं बाहर संचालित दुकान, स्टाल, कैफेटेरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। परिसर में प्रवेश के पूर्व आगन्तुक साबुन एवं पानी से हाथ एवं पैर धोएगें। मूर्ति एवं धार्मिक ग्रंथ को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक प्रतिष्ठानों में प्रसाद, चरणामृत, छिड़काव आदि का वितरण प्रतिबंधित रहेगा। आरती की थाली, मूर्ति आदि पर चढ़ावा कैश के रूप में न दें। डिजिटल ट्रांसफर आफ मनी को प्राथमिकता दे या दान पेटी में दान दे। धार्मिक प्रतिष्ठान में फूल, नारियल, अगरबत्ती, चादर, चुनरी, चढ़ाने के अनुमति नहीं है। मंदिर में घंटी बजाने की अनुमति नहीं होगी। रैलिंग का स्पर्श करने से बचना होगा अधिक संख्या में भीड़ एकत्रित होने की अनुमति नहीं है। कोविड-19 संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में प्रि-रेकॉर्डेड भजन गीत बजाये जाय। गुरूवाणी गाने की अनुमति नहीं है। घर से वजू करके आये। अभिवादन के लिए एक दूसरे को स्पर्श न करें।

कलेक्टर ने आदेश जारी किये हैं कि समस्त होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य हास्पिटैलिटी सेवाओं को सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी। जिन्हें कोविड-19 के कोई भी लक्षण न हो उन्हीं स्टाफ एवं अतिथि या टूरिस्ट के होटल में प्रवेश की अनुमति होगी। स्टॉफ या अतिथियों के लिए फेस कवर, मास्क आवश्यक है एवं वहीं व्यक्ति होटल में प्रवेश कर सकेंगे। फेस कवर या मास्क होटल के अंदर भी हर समय पहनना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। स्टाफ को हाथों में दस्ताने पहनना जरूरी है। होटल प्रबंधन होटल के बाहर एवं होटल के अंदर के परिसर में जन समुदाय की भीड़ प्रबंधन सही प्रकार से करे। एलिवेटर में चढ़ते उतरते वक्त व्यक्तियों की संख्या सीमित हो। इसी प्रकार एक्सलेटर में भी व्यक्तियों की दूरी बनाये रखी जाय। अतिथियों द्वारा सेनेटाइजर का उपयोग किया जाय। रिसेप्शन पर हैण्ड सेनेटाइजर उपलब्ध कराना होगा।

कलेक्टर ने आदेश दिये हैं कि विवाह समारोह में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाय और 50 से अधिक अतिथियों की अनुमति नहीं होगी। अन्त्येष्टि एवं अंतिम संस्कार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाय इसमें 20 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन अवधि में समस्त मोबाइल धारक व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना एवं अपडेट करना आवश्यक होगा। अनिवार्य रूप से फेस मास्क लगाये कम से कम 6 फीट की दूरी बनाये रखी जाय। सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू, गुटका, पान, च्यूंगम, बबलगम का उपयोग प्रतिबंधित होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, कुल्ला करना, गरारे करना, मुह धोना, टूथब्रश करना प्रतिबंधित है। आम लोगों को लिक्विड सोप, पेपर सोप, सेनेटाइजर साथ में रखने की हिदायत दी जाती है।

लॉकडाउन अवधि में समस्त शासकीय एवं प्राइवेट शिक्षण संस्थायें, कोचिंग क्लास, आंगनवाड़ी, मदरसा पूर्णत: बंद रहेगा। सभी सिनेमा घर, जिम्नेजिंयम, स्पा, मसाज पार्लर, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क, थियेटर, बार,आडिटोरियम असेम्बली हाल पूर्णत: बंद रहेगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, स्पोर्टस, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियां तथा कार्यक्रम नहीं होगे। नदियों के घाट पर सामूहिक स्नान एवं अन्य धार्मिक क्रियाकलाप प्रतिबंधित रहेंगे। उन्होंने आदेश जारी किये है कि लॉकडाउन के दौरान जिले में बाहर से आने वाले सभी व्यक्ति रेल से आने पर प्रारूप-1 में रेलवे स्टेशन पर बनाये गये आगमन पंजीयन काउंटर पर सूचना देंगे। उक्त व्यक्तियों को चिकित्सकीय परीक्षण के अधीन प्रारूप-2 में अंतरिम आदेश आगमन पंजीयन काउंटर पर नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया जायेगा। आगमन पंजीयन काउंटर पर नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया जायेगा और संस्थागत क्वारेंटाइन के लिए व्यक्तियों को क्वारेंटाइन सेंटर पहुंचाया जायेगा। यदि किसी कारण से आगमन पंजीयन काउंटर पर सूचना नही दी गयी तो नगरीय क्षेत्र में निवासरत व्यक्ति नगर पालिका कार्यालय में और ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत व्यक्ति जनपद पंचायत कार्यालय में सूचना देगे।

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