REWA : लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से ले आवेदन ,OFFLINE आवेदन लेने पर होगी कार्यवाही : कलेक्टर इलैयाराजा टी

 
REWA : लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से ले आवेदन ,OFFLINE आवेदन लेने पर होगी कार्यवाही : कलेक्टर इलैयाराजा टी

रीवा। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने लोक सेवा गारंटी योजना में शामिल सभी सेवाएं केवल लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 के तहत 28 विभागों की 313 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं। इसके लिए निर्धारित पदाभिहित अधिकारी लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आवेदक को निर्धारित समय सीमा में मांगी गयी सेवाएं देते हैं लेकिन समीक्षा के दौरान यह तथ्य उभर कर आया है कि लोक सेवा गारंटी में शामिल कई सेवाओं के आवेदन पत्र विभागीय कार्यालय में ऑफ लाइन प्राप्त किये जा रहे हैं। जबकि इन्हें लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त करना है। लोक सेवा केन्द्रों में पर्याप्त आवेदन पत्र दर्ज न होने के कारण शासन को लोक सेवा केन्द्र संचालकों को प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान करना पड़ता है।

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कलेक्टर ने कहा है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम में चिन्हित सभी अधिकारी अपीलीय अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुख लोक सेवा गारंटी एक्ट में अधिसूचित सेवाएं लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि कोई आवेदक कार्यालय में आवेदन पत्र देने आता है तो उसे लोक सेवा गारंटी योजना में शामिल सेवायें प्राप्त करने के लिए लोक सेवा केन्द्र में भेजे। सभी एसडीएम तथा तहसीलदार लोक सेवा केन्द्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करके उनमें प्राप्त आवेदन पत्रों तथा उनके निराकरण की समीक्षा करें। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ही लोक सेवा केन्द्रों का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान यदि लोक सेवा गारंटी योजना में शामिल सेवाओं के आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे प्राप्त करते पाये गये तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

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