अनलॉक 4 की GUIDLINES जारी : GYM, सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क और स्वीमिंग पूल रहेंगे बंद : इन्हें मिली अनुमति

 
अनलॉक 4 की GUIDLINES जारी : GYM, सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क और स्वीमिंग पूल रहेंगे बंद : इन्हें मिली अनुमति
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के अनुसार स्कूल कॉलेज अभी भी नहीं खोले जाएंगे, साथ ही जिम, सिनेमा हॉल और स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक समारोह और अन्य मण्डली को 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी। 
अनलॉक 4 में 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो शुरू होगी। गाइडलाइन मे कहा गया है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय / रेल मंत्रालय द्वारा ग्क्तॠ के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी । निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति दी जाएगी:
(त्) सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) और इसी तरह के स्थान।
(त्त्) ग्क्तॠ द्वारा अनुमति के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा


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