Unlock 4 Guidelines : अब अपनी मर्जी से LOCKDOWN नहीं लगा सकेंगे राज्य सरकार : जानिए किन चीजों को मिली हरी झंडी

 
Unlock 4 Guidelines : अब अपनी मर्जी से LOCKDOWN नहीं लगा सकेंगे राज्य सरकार : जानिए किन चीजों को मिली हरी झंडी
Unlock 4 Guidelines : केंद्र सरकार ने आज शाम अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। वर्तमान में चल रहा अनलॉक 3 आगामी 31 अगस्‍त को पूरा होने जा रहा है। इस क्रम में गृह मंत्रालय ने शनिवार शाम अनलॉक 4 की गाइड लाइन जारी कर दी है। सरकार ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले 'अनलॉक 4' के लिए जारी गाइडलाइन में यह कहा है कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह और अन्य मंडली को 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय के साथ सलाह के बाद मेट्रो रेल सेवाओं को आगामी सात सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। जानिये इस दौरान किन सेवाओं को खुला रखने की अनुमति दी गई है और क्‍या बंद रहेगा। संपूर्ण गाइडलाइन की PDF फाइल देखने के लिए यहां Click करें। 
अनलॉक 4: लॉकडाउन को 30 सितंबर तक कड़ाई से लागू किया जाएगा।
Unlock4 दिशा-निर्देशों के अनुसार, दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से अपनी सेवाओं को सार्वजनिक रूप से फिर से शुरू करेगा। DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का कहना है कि मेट्रो को लेकर विस्तृत SOP एसओपी जारी होने के बाद आम जनता द्वारा मेट्रो के कामकाज और इसके उपयोग पर आगे की डिटेल बताई जाएगी। 
21 सितंबर से सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डली को अनुमति दी जाएगीकक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है। यह उनके माता-पिता / अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद होगा।  
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA) / रेलवे मंत्रालय (MOR) द्वारा MHA के साथ परामर्श से मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। 
व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के आंदोलनों के लिए अलग से अनुमति ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) और इसी तरह की गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर अनुमति दी जाएगी। 
MHA द्वारा यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की परमिशन दी गई है।
राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें केंद्र सरकार के साथ पूर्व परामर्श के बिना किसी भी (राज्य / जिला / उप-विभाजन / शहर / गाँव स्तर) में ज़ोन के बाहर लोकल लॉकडाउन नहीं लगाएंगी।
COVID19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाना जारी रहेगा, जबकि सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाएगा। 
ग्राहकों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए दुकानों की आवश्यकता होती है। एमएचए राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
अनलॉक-4 की गाइडलाइंस से जुड़ीं मुख्य बातें
इंटर और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर अब कोई रोक नहीं होगी। किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सभी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना होगी। दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है। इस पर गृह मंत्रालय खुद निगरानी रखेगा।
65 साल से ऊपर के लोगों, 10 साल की आयु से नीचे के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, अन्य घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जब तक जरूरी न हो बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।
राज्य सरकारें अब बिना केंद्र सरकार की अनुमति के स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगे। केवल कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन लगा सकेंगे।
21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खोलने की अनुमति होगी। 30 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। इस समय तक ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन के बाहर 21 सितंबर से अनुमति मिल सकती है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से एसओपी जारी करेगा।
सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित सरकारें स्कूल और कॉलेजों में 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकते हैं।

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