POST OFFICE SCHEME : मृतक व्यक्ति के खाते या सर्टिफिकेट का ऐसे कर सकते हैं खाते पर दावा

 
POST OFFICE SCHEME : मृतक व्यक्ति के खाते या सर्टिफिकेट का ऐसे कर सकते हैं खाते पर दावा

पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग्स में मृतक व्यक्ति के खाते या सर्टिफिकेट का दावा आसानी से सैटल किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट ने इसके लिए प्रक्रिया बताई है जिसे अपनाकर खाता धारक की मौत की स्थिति में दावे को निपटाया जा सकता है। अभी तक यह माना जाता था कि व्यक्ति के साथ अनहोनी की स्थिति में परिजनों को खाते के सेटलमेंट में परेशानी का सामना करना पड़ता है लेकिन इस प्रक्रिया को अपनाने से यह काम आसानी से हो सकता है।

ऐसे करें आवेदन:

मृतक खाताधारक के क्लेम के निपटारे के लिए नामांकन दावा फॉर्म (Nomination Claim Form) के साथ डेथ सर्टिफिकेट और नो योर कस्टमर (KYC) दस्तावेज जमा करना होगा।

डाकघर की वेबसाइट के अनुसार, दावा करने के लिए कानूनी सबूत पेश किए जाने चाहिए। दावा करने वाले व्यक्ति को वसीयत, प्रशासन या उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र पेश करना होगा। हाई कोर्ट द्वारा वसीयत की कॉपी के साथ probate of will प्रदान की जाती है। दावा करने वाले व्यक्ति को दावा फॉर्म के साथ कानूनी दस्तावेज, खाताधारक का डेथ सर्टिफिकेट और KYC दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

यदि पॉलिसी में कोई नामांकन नहीं है, तो दावा प्रपत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, अनुबंध-1 (क्षतिपूर्ति पत्र), अनुबंध-2 (शपथ पत्र) और अनुबंध-3 (शपथ पत्र के अस्वीकरण का पत्र) प्रस्तुत कर 5 लाख रुपए तक का दावा किया जा सकता है। इसके साथ दावेदार, प्रतिनियुक्तों, गवाहों और जमानती आदि के KYC दस्तावेज लगेंगे।

नामांकन नहीं किया गया हो और दावा 5 लाख रुपए से ज्यादा का हो तो उसे सिर्फ दावा उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र के जरिए ही निपटाया जा सकता है। नामांकन के बिना मामलों में जमाकर्ता की मृत्यु के 6 महीने बाद ही 5 लाख रुपए तक के क्लेम सैटल किए जा सकते हैं।


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