ब्लैक मार्केटिंग को रोकने 1 नवंबर से बदलेंगे LPG गैस सिलेंडर से जुड़े ये नियम : पढ़े क्या होंगे नए नियम

 
ब्लैक मार्केटिंग को रोकने 1 नवंबर से बदलेंगे LPG गैस सिलेंडर से जुड़े ये नियम : पढ़े क्या होंगे नए नियम

1 नवंबर से रसोई गैस सिलिन्डर के डेलीवेरी के नियम में बदलाव होने जा रहा है. यह बदलाव सिलिन्डर के ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए किया जा रहा है. इसलिए देश के हर नागरिक को इस नियम की जानकारी होना जरूरी है.

दरअसल भारत सरकार 1 नवंबर से ख्र्घ्क्र सिलेंडर की होम डिलीवरी के लिए नया नियम लागू करने की तैयारी में है. होम डिलीवरी का पूरा सिस्टम 1 नवंबर से बदलने वाला है.

भारतीय सरकारी तेल कंपनियों के मुताबिक एक नवंबर से देश के 100 स्मार्ट सिटीज में गैस की होम डिलीवरी के लिए वन टाइम पासवर्ड अनिवार्य हो जाएगा.

सरकार ने यह कदम एलपीजी सिलिन्डर से गैस चोरी, सिलिन्डर की चोरी और एलपीजी गैस की डेलीवेरी सही कंजूमर के पास होने के उद्देश्य से उठाया है. अक्सर ऐसा होता है कि सही कंजूमर को गैस डेलीवर न होकर इसे ब्लैक में बेच दिया जाता है या उसमें से गैस की चोरी कर ली जाती है.

1 नवंबर से लागू होने वाले नए नियम के मुताबिक, जैसे ही कंजूमर सिलिन्डर रीफिल के लिए बुकिंग करेगा, उसे मोबाईल पर एक ओटीपी मिलेगा. इस ओटीपी को कंजूमर गैस सिलिन्डर प्राप्त करते समय डिलीवरी ब्वॉय को बताना होगा. तभी उसे एलपीजी सिलेंडर डिलिवर हो पाएगा. ओटीपी नहीं बताने की स्थिति में एलपीजी सिलेंडर डिलिवर नहीं हो पाएगा.

बता दें कि फिलहाल यह नियम राजस्थान के जयपुर और तमिलनाडु के कोयंबटूर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है. लेकिन 1 नवंबर से इस नियम को देख के 100 स्मार्ट शहरों में किया जाएगा. इन स्मार्ट शहरों से फीडबैक मिलने के बाद इस नियम को सारे देश में लागू किया जाएगा.

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