REWA : जिला दंडाधिकारी ने आयुक्त व कलेक्टर कार्यालय के सामने लागू की धारा-144 : राजनैतिक दलों एवं संगठनों द्वारा ज्ञापन सौंपने इनको देनी होगी सूचना

 
REWA : जिला दंडाधिकारी ने आयुक्त व कलेक्टर कार्यालय के सामने लागू की धारा-144 : राजनैतिक दलों एवं संगठनों द्वारा ज्ञापन सौंपने इनको देनी होगी सूचना


रीवा. जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने ज्ञापन देने वाले संगठन, दलों एवं व्यक्ति को कमिश्नर कार्यालय व कलेक्टर कार्यालय के गेट पर एकत्रित होना प्रतिबंधित कर दिया है। दंडाधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी आदेश में कहा है कि आयुक्त कार्यालय एवं कलेक्टर कार्यालय में विभिन्न राजनैतिक दलों एवं संगठनों द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने के समय जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है जिससे जिला एवं तहसील कार्यालय से संबंधित आमजनों को आने जाने में असुविधा होती है तथा शासकीय कार्य प्रभावित होता है। 

हुजूर एसडीए व थाना प्रभारी को देनी होगी सूचना 
कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि ज्ञापन देने वालों के लिए ज्ञापन देने के एक दिन पूर्व थाना प्रभारी सिविल लाइन के दूरभाष क्रमांक 07662-254434 एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी हुजूर कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 07662-254590 पर सूचना देना आवश्यक होगा। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन प्राप्त करने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी हुजूर तथा उनकी अनुपस्थिति में तहसीलदार हुजूर या नायब तहसीलदार हुजूर को अधिकृत किया गया है। 

डिप्टी कलेक्टर लेंगे ज्ञापन 
उक्त दोनों अधिकारियों की अनुपस्थिति में कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए अधिकृत किया गया है। ज्ञापन निर्धारित स्थल पर ही संबंधित अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जायेंगे। यदि ज्ञापनकर्ता कार्यालय में उपस्थित होकर ज्ञापन देना चाहते हैं तो चिन्हांकित पांच लोग अनुविभागीय दण्डाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हो सकेंगे। 

माइक के उपयोग के लिए पूर्व में लेनी होगी अनुमति 
इसके साथ ही ज्ञापन देने वाले संगठन, दल, व्यक्ति यदि माइक का उपयोग करते हैं तो इसकी पूर्व अनुमति एसडीएम हुजूर से लेना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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