REWA : शादी समारोह में 100 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए अनुमति अनिवार्य

 

REWA : शादी समारोह में 100 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए अनुमति अनिवार्य

रीवा । कलेक्टर इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकरणों के कारण विशेष सावधानी बरती जाए। लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया जाए।

बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी समय में होने वाले शादी-विवाह समारोह में 100 से अधिक लोगों की उपस्थिति के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी साथ ही बारात का चल प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बारात घर में क्षमता से आधे व्यक्ति ही उपस्थित रहें । इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

कलेक्टर ने कहा कि शादी-विवाह के आमंत्रण पत्रों में कोविड के संक्रमण से बचाव के लिए आयोजक अपील मुद्रित कराए ताकि समारोह में शामिल होते समय लोग इसका पालन सुनिश्चित कर सकें। बैठक में सदस्यों ने नाइट कर्फ्यू लगाये जाने का प्रस्ताव रखा। जिस पर कलेक्टर ने कहा कि यह प्रस्ताव शासन स्तर को प्रेषित कर दिया जाएगा।

बताया नियम : बैठक में कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक जिंदगी महत्वपूर्ण है। अतः सभी लोग संक्रमण से बचाव के उपाय अनिवार्यतः करें। मास्क लगाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा लगातार अपने हाथों को सेनेटाइज करते रहें। उन्होंने कहा कि दुकानदार बिना मास्क लगाए व्यक्तियों को सामान न दें। अपनी दुकान में क्षमता से आधे लोगों को ही आने दें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए। कलेक्टर ने कहा कि कोविड के बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए रोको-टोको अभियान चलाया जाए गा। दिशा-निर्देशों का पालन न करने वालों को पुलिस, नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कोविड जागरूकता केन्द्र में समझाइश दी जाएगी ताकि लोग संक्रमण की गंभीरता को समझें।

उन्होंने निर्देश दिए कि मास्क न लगाने वालों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक 257 एक्टिव केस हैं तथा 3022 पॉजिटिव केस में 2735 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में कोविड के संक्रमण का रिकवरी रेट 90 प्रतिशत से अधिक है। जिले में लगातार सेम्पल लिए जा रहे हैं। अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेड की उपलब्धता है। उन्होंने धान खरीदी केन्द्रों व उचित मूल्य की दुकानों में कोविड से बचाव के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश खाद्य नियंत्रक को दिए। कलेक्टर ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाने को अनिवार्य किया गया है। इसका पालन न करने पर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। कक्षा एक से आठ तक समस्त स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली छात्र-छात्रायें स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप गाइडेंस के लिये खोले जा सकेंगे। बैठक में विधायक दिव्यराज सिंह ने कोरोना संक्रमण से बचाव व लोगों को जागरूक किए जाने के संबंध में बहुमूल्य सुझाव दिए।

कड़ी कार्रवाई होगी : बैठक में पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने कहा कि सभी दुकानदार अपने प्रतिष्ठानों में शारीरिक दूरी का सख्ती से पालन कराए। ऐसा न करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर व्यापारी संघ के अध्यक्ष नरेश काली ने बताया कि रीवा शहर में अभियान चलाकर दुकानों में मास्क रखवाए जा रहे हैं ताकि यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के दुकान में आए तो उसे तत्काल मास्क लगाने के लिए दे दिया जाए। कार्यपालन यंत्री नगर निगम शैलेन्द्र शुक्ला ने बताया कि नगर निगम द्वारा संक्रमण से बचाव के दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले 65 लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है तथा यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बैठक में अपर कलेक्टर इला तिवारी, प्रभारी डीन मेडिकल कालेज डॉ. शशिधर गर्ग, यातायात उप अधीक्षक मनोज वर्मा, कमलेश सचदेवा, डॉ. प्रभाकर चतुर्वेदी सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

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