MP : दस हजार रुपये की जमानत राशि पर कंप्यूटर बाबा को कोर्ट ने किया रिहा बोले- सत्य की जीत हुई

 

MP : दस हजार रुपये की जमानत राशि पर कंप्यूटर बाबा को कोर्ट ने किया रिहा बोले- सत्य की जीत हुई

इंदौर। कंप्यूटर बाबा आखिरकार गुरुवार को जेल से रिहा हो गए, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधे रखी। उनके तेवर भी पहले जैसे नहीं थे। कुछ अनुयाय‍ियों ने हार पहनाकर उनका स्वागत किया, लेकिन वे न मुस्कराए, न ठीक से उनका अभिवादन किया। बस वाहन में सवार होकर जाने की जल्दी में थे। मीडियाकर्मियों ने उनसे सवाल पूछे तो वकील को धन्यवाद देते हुए सिर्फ इतना बोले-सत्य की जीत हुई।

धोती को मास्क बना कोर्ट पहुंचे बाबा, गांधी नगर पुलिस थाने में दर्ज केस में मिली जमानत

इंदौर के गांधी नगर पुलिस थाने में दर्ज एक अन्य केस में कंप्यूटर बाबा को गुरुवार को जिला कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट ने उन्हें 10 हजार रुपये की जमानत राशि पर रिहा करने का आदेश दिया।

कंप्यूटर बाबा को इसके पहले गांधी नगर पुलिस थाने में ही दर्ज एक अन्य केस, एरोड्रम थाने में दर्ज केस और शांति भंग की आशंका में दर्ज केसों में जमानत मिल चुकी है। गुरुवार दोपहर बाबा को जिला कोर्ट में पेश किया गया था। धोती को मास्क के रूप में मुंह पर लपेटे बाबा कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। न्यायालय परिसर में भी वे मीडियाकर्मियों से बात करने से बचते रहे। मीडियाकर्मियों ने जब उनसे कहा कि वे कुछ बोलना चाहते हैं क्या तो उन्होंने इशारे से कहा नहीं।

गौरतलब है कि नगीन नगर निवासी सुभाष दयाल नामक व्यक्ति ने कंप्यूटर बाबा के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने, मारपीट करने की शिकायत की थी। उसने पुलिस को बताया था कि गोमटगिरी पर गेट बनाने की बात को लेकर कंप्यूटर बाबा ने उसे धमकाया था। इसके बाद पुलिस ने बाबा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। गुरुवार दोपहर को एक दिन का रिमांड खत्म होने पर पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। बाबा की तरफ से पैरवी पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता रवींद्रसिंह छाबड़ा और विभोर खंडेलवाल ने की।

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