REWA : कमिश्नर ने प्रभारी प्राचार्य को दिया नोटिस, आंकड़ो में हेरा-फेरी करने पर पाया दोषी

 

REWA : कमिश्नर ने प्रभारी प्राचार्य को दिया नोटिस, आंकड़ो में हेरा-फेरी करने पर पाया दोषी

रीवा .रीवा संभाग के कमिश्नर राजेश कुमार जैन ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतनगवां जिला रीवा के प्रभारी प्राचार्य आर.पी. द्विवेदी को दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने का नोटिस दिया है।

यह नोटिस मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत दिया गया है। प्रभारी प्राचार्य द्वारा यूईजीएस सलैया हनुमान शाला में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में विद्यार्थियों की गलत मैपिंग करने तथा शून्य विद्यार्थी संख्या वाली शाला में दो छात्राओं की निहित स्वार्थवश मैपिंग करने का दोषी पाये जाने पर नोटिस दिया गया है। प्रभारी प्राचार्य ने शून्य छात्र संख्या वाली कक्षाओं में छात्र-छात्राओं की मैपिंग कराकर आंकड़ो में हेरा-फेरी कर बचने का असफल प्रयास किया। इसे दायित्व निर्वहन में लापरवाही तथा गंभीर कदाचरण मानते हुए नोटिस दिया गया है। नोटिस का दस दिवस में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

कमिश्नर ने उपायुक्त सहकारिता को दिया वेतन वृद्धि रोकने का नोटिस

रीवा संभाग के कमिश्नर राजेश कुमार जैन ने उपायुक्त सहकारिता सतना श्रीमती सुनीता गोठवाल को दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने का नोटिस दिया है। श्रीमती गोठवाल द्वारा वित्तीय अधिकार के प्रत्यायोजन का अधिकार न होते हुए अंकेक्षण अधिकारी मोहित लाल को आहरण संवितरण अधिकार प्रदान किया। यह कृत्य वित्तीय नियमों के विरूद्ध है। इस संबंध में नोटिस दिये जाने पर श्रीमती गोठवाल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसे अनुशासनहीनता तथा गंभीर कदाचरण मानते हुए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत जारी किया गया है। नोटिस का 10 दिवस में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

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