REWA : पंच -जिपं अध्यक्ष पद तक एक ही नामांकन पत्र प्रारूप में भरा जाएगा पर्चा, चुनाव में हुए कई महत्वपूर्ण बदलाव : पढ़िए नई गाइडलाइन

 
REWA : पंच -जिपं अध्यक्ष पद तक एक ही नामांकन पत्र प्रारूप में भरा जाएगा पर्चा, चुनाव में हुए कई महत्वपूर्ण बदलाव : पढ़िए नई गाइडलाइन

रीवा. स्थानीय निर्वाचन की तैयारियां तेज हो गई हैं। कलेक्ट्रेट में रिटर्निंग आफीसरों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में अपर कलेक्टर इला तिवारी ने कहा कि प्रत्येक चुनाव को नया चुनाव मानकर प्रशिक्षण लें। आयोग ने इस बार स्थानीय चुनाव में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। नवीन गाइड लाइन को भलीभांति अध्ययन करें। नामांकन पत्र प्राप्त करते समय उम्मीदवार द्वारा दी जानकारियों व अभिलेखों की ठीक से जांच कर लें।

प्रारंभिक जांच के बाद दी जाएगी पावती 
पंचायत चुनाव के लिए अब पंच पद से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष पद तक के लिए एक ही नामांकन पत्र प्रारूप में नामांकन पत्र दाखिल होंगे। नामांकन पत्र में उम्मीदवार की आयु की गणना नामांकन पत्र की जांच की तिथि को आधार मानकर की जाएगी। रिटर्निंग आफीसर नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात करेंगे। प्रारंभिक जांच के बाद उम्मीदवार को पावती एवं चेकलिस्ट दी जाएगी। नामांकन पत्र प्रतिदिन निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करना होगा। 

महापौर पद के निर्वाचन की जारी करेंगे अधिसूचना 
प्रशिक्षण के दौरान मुख्य मास्टर ट्रेनर डॉ. अमरजीत सिंह ने कहा कि निर्वाचन की प्रक्रिया व्यवस्थित और क्रमबद्ध है। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही समस्त प्रक्रिया शुरू हो जाती हैं। नगर निगम के महापौर पद के लिए निर्वाचन की अधिसूचना जिला निर्वाचन अधिकारी जारी करेंगे। पंचायत निर्वाचन के लिए अधिसूचना रिटर्निंग आफीसर जारी करेंगे। अधिसूचना के साथ-साथ मतदान केन्द्रों की सूची, आरक्षण केन्द्र सूचना, व्यय लेखा पंजी तथा निर्वाचन नियमों की जानकारी भी उम्मीदवारों को देना आवश्यक होगा। 

अधिसूचना के 7 दिन तक होगा नामांकन 
अधिसूचना जारी होने से 7 दिवसों तक नामांकन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन दोपहर 3 बजे तक यदि एक से अधिक उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए शेष हैं तो सभी को पर्ची देकर उनके नामांकन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। 

ऑनलाइन नामांकन भरने की सुविधा 
इस बार नामांकन पत्र ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा है उम्मीदवार कियोस्क सेंटर से अथवा स्वयं ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्र के प्रारूप में उम्मीदवार को शिक्षा, अपराध, देनदारियों आदि का विवरण देना आवश्यक होगा। पंच पद के लिए नामांकन पत्र के साथ घोषणा पत्र देना होगा। शेष सभी पदों के लिए नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

नगरीय चुनाव में दल के आधार पर आवंटित होंगे चुनाव चिन्ह 
मास्टर ट्रेनर ने बताया कि स्थानीय निकाय के सभी उम्मीदवारों को नया बैंक खाता की जानकारी नामांकन पत्र के साथ देना होगा। उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय की जानकारी भी देना होगा। नामांकन पत्र में उम्मीदवार द्वारा अंग्रेजी में दर्ज नाम के अनुसार ही मतपत्र में उम्मीदवार का नाम दर्ज किया जाएगा। नगरीय निकाय के निर्वाचन में उम्मीदवारों को दल के आधार पर प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 

निर्दलीय 37 मुक्त प्रतीक 
निर्दलीय 37 मुक्त प्रतीक चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की सूची में क्रम के अनुसार निर्धारित चुनाव प्रतीक आवंटित होंगे। प्रथम क्रम के उम्मीदवार को प्रथम चुनाव प्रतीक मिलेगा। इसी तरह क्रम से अंतिम उम्मीदवार तक चुनाव प्रतीक दिए जाएंगे। प्रशिक्षण में नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया, नामांकन निरस्त करने, नाम वापसी तथा उम्मीदवारों के नाम क्रम तय करने की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में सभी एसडीएम एवं रिटर्निंग आफसर तथा सहायक रिटर्निंग आफीसर उपस्थित रहे। 

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