MP : इन शर्तों के साथ NEW YEAR सेलिब्रेशन में छूट : प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइन

 

MP : इन शर्तों के साथ NEW YEAR सेलिब्रेशन में छूट : प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइन

भोपाल। 2020 को अलविदा कहने के साथ ही हर कोई 2021 के वेलकम का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हालांकि इस बार नए साल के जश्न में थोड़ी खलल जरूर पैदा होने वाली है, वो भी कोरोना के कारण। कोरोना के चलते इस बार प्रशासन ने कई आयोजनों पर रोक लगा रखी है।

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पब, बार, रेस्टोरेंट में 50 फीसदी क्षमता के साथ ही नए साल का जश्न मनाया जा सकेगा। वहीं, गार्डन, किसी भी खुली जगह पर कोई आयोजन नहीं होगा। ना कहीं, डांस होगा, ना ही कोई बाहरी कलाकार,सेलिब्रिटी अपनी अदा बिखेर पाएगा। न्यू ईयर मनाने को लेकर मंत्री विश्वास सारंग की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद प्रशासन ने गाइड लाइन जारी कर दिया।

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यह शर्तें रहेंगी

  • ऐसा कोई भी आयोजन नहीं होगा, जिसमें अलग से टिकट लग रहा हो। आयोजनों में बाहर के कलाकर बुलाकर अलग से कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे।
  • मैरिज गार्डन या अन्य खुले क्षेत्रों में डीजे, डिस्को आदि की व्यवस्था करते हुए बड़े आयोजन नहीं हो सकेंगे।
  •  रेस्त्रां, बार आदि अपनी बैठक क्षमता के साथ ही 31 दिसंबर के आयोजन कर सकेंगे। इसमें केवल संगीत कार्यक्रम होंगे। अलग से डीजे, डिस्को नहीं होंगे।
  • रेस्त्रां, बार आदि अपने खुले क्षेत्र में 50 फीसदी क्षमता के साथ कुर्सियां लगाकर आमजन को खाद्य पदार्थ दे सकेंगे और संगीत आयोजन कर सकेंगे।
  •  किसी भी जगह बार लाइसेंस शर्तों के तहत 21 साल से कम उम्र के युवाओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
  •  एसडीएम, आबकारी विभाग द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई होगी।

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