REWA : क्योटी जलप्रपात के समीप शासकीय भूमि पर अवैध रूप से बने ढाबे पर चला प्रशासन का बुलडोजर : यह था मामला

 

REWA : क्योटी जलप्रपात के समीप शासकीय भूमि पर अवैध रूप से बने ढाबे पर चला प्रशासन का बुलडोजर : यह था मामला

रीवा अनुविभागीय दंडाधिकारी सिरमौर नीलमणि अग्निहोत्री एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सिरमौर पी एस परस्ते के नेतृत्व में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके क्योटी जलप्रपात के पास बनाए गए ढाबा को गिराया गया विदित हो कि एसडीओपी सिरमौर पी एस परस्ते ने क्योटी जलप्रपात के पास शासकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके संचालित किए जा रहे परिहार ढाबा जिसके संचालक रेशू सिंह परिहार पिता हरि करण सिंह परिहार निवासी दुलहरा थाना सिरमौर के द्वारा ढाबे की आड़ में अवैध नशीली वस्तुओं की तस्करी की जा रही थी जिसके विरुद्ध थाना सिरमौर में दर्जन भर से अधिक प्रकरण पंजीबद्ध है किंतु उसके बावजूद भी ढाबा संचालक रिशु सिंह परिहार लगातार नशे का काम करते हुए क्षेत्र के युवाओं को नशे की गिरफ्त में फंसाता चला आ रहा था तथा इसी ढाबा के संचालन की आड़ में लूटपाट जैसी गंभीर घटना घटित होती रहती थी जिसको संज्ञान में लेते हुए अनुविभागीय दंडाधिकारी नीलमणि अग्निहोत्री को पत्र लिख किया जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार सिरमौर ने शासकीय भूमि पर कब्जा करके बनाए गए अवैध ढाबा को धारा 248 मध्य प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1959 के तहत रिशु सिंह परिहार को उक्त जमीन से बेदखली का आदेश जारी किया गया जिसके आधार पर एसडीओपी सिरमौर  एवं थाना सिरमौर थाना बैकुंठपुर थाना सिमरिया थाना सकरा तथा अन्य रीवा जिले के पुलिस बल ने मिलकर राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ अवैध रूप से निर्माण किए गए ढाबा को गिराया गया। 

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