REWA : वित्तीय अनियमितता में दोषी पाए जाने पर ग्राम पंचायत बरौं सरपंच व सचिव पर FIR दर्ज

 
REWA : वित्तीय अनियमितता में दोषी पाए जाने पर ग्राम पंचायत बरौं सरपंच व सचिव पर FIR दर्ज

रीवा जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखड़े जो इस समय फूल एक्शन मूड में है और ग्रामो के भ्रष्टाचारियो को सबक सिखाने कार्यवाही कर रहे है, जानकारी के मुताविक सिरमौर जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम बरौ सरपंच श्रीमती विनीता पटेल एवम ग्राम सचिव शैलेंद्र सिंह के प्राप्त शिकायतों पर जिला पंचायत रीवा के मुख्यकार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े (IAS) के निर्देशानुसार जाँच कराई गई, उक्त जाँच प्रतिवेदन अनुसार गंभीर वित्तीय अनियमितता का दोषी पाया गया, संबंधित द्वारा बिना निर्माण कार्य राशि आहरित पाई गई, जिसमें PCC सड़क, हैंड पंप एवम कार्यालयीन व्यय जिसके फलस्वरूप मप्र पंचायतराज एवम ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 एवम 92 के तहत वसुली योग्य राशि जमा करनें के आदेश दिए गए थे.

उक्त आदेश के संबंध में बार बार निर्देशित किये जाने के बाद भी दोषी सरपंच/सचिव द्वारा वसूली योग्य राशि नही जमा करनें सरपंच श्रीमती पटेल सरपंच एवम शैलेन्द्र सिंह सचिव के द्वारा लोक सेवक होने के बाबजूद लोक धन का अपहरण कर अपने स्वयं के हित मे उपयोग किया गया, ग्राम पंचायत एवम ग्राम सभा को धोखे में रखकर राशि आहरित कर शासकीय राशि अपव्यय पर नियमानुसार अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के आदेश दिए है .
गौरतलब जिला पंचायत सीईओ वानखड़े जी द्वारा वित्तीय अनियमितता, अमानक स्तर निर्माण पर पूर्व में समस्त ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत को निर्देश दिए गए थे, विकास कार्यो में आवश्यक सुधार नही होने पर कठोर कार्यवाही की जावेंगी .

उक्त निर्देश के परिपालन में जाँच उपरांत कार्यवाही की गई, भविष्य में भी कार्यवाही जारी रहेंगी, के संकेत दिये गए, दोषी पाए जाने पर कठोर कार्यवाही होंगी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कड़े तेवर से अब ग्राम पंचायतों को विकास के कार्यो मे वित्तीय अनियमितता भारी पड़ सकती हैं।

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